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होर्डिंग मामला: कोर्ट के आदेश के बाद अरविंद केजरीवाल, पूर्व विधायक गुलाब सिंह के खिलाफ FIR दर्ज

दिल्ली पुलिस ने ये जानकारी अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) नेहा मित्तल के समक्ष दायर अपनी अनुपालन रिपोर्ट में दी. 11 मार्च को अदालत ने इस मामले में FIR दर्ज करने का आदेश दिया था, जिसमें संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम (Prevention of Defacement of Property Act) के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था.

कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने दर्ज की FIR कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने दर्ज की FIR
सृष्टि ओझा/संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 28 मार्च 2025,
  • अपडेटेड 8:54 PM IST

दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को अदालत को सूचित किया कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. ये मामला 2019 में राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक धन के कथित दुरुपयोग और बड़े होर्डिंग्स लगाने से जुड़ा है.

दिल्ली पुलिस ने ये जानकारी अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) नेहा मित्तल के समक्ष दायर अपनी अनुपालन रिपोर्ट में दी. 11 मार्च को अदालत ने इस मामले में FIR दर्ज करने का आदेश दिया था, जिसमें संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम (Prevention of Defacement of Property Act) के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था.

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18 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को तय की है, पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए और समय मांगा है.

गुलाब सिंह और नितिका शर्मा के खिलाफ भी कार्रवाई

केजरीवाल के अलावा अदालत ने पूर्व विधायक गुलाब सिंह और उस समय की द्वारका पार्षद नितिका शर्मा के खिलाफ भी FIR दर्ज करने का आदेश दिया था.

क्या है मामला?

2019 में दर्ज की गई शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अरविंद केजरीवाल, तत्कालीन मटियाला विधायक गुलाब सिंह (AAP) और द्वारका A वार्ड की पूर्व पार्षद नितिका शर्मा ने "जानबूझकर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया" और क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाए. अब इस मामले की जांच जारी है और 18 अप्रैल को अदालत में सुनवाई होगी.

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