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AAP MLA अमानतुल्लाह के खिलाफ FIR दर्ज, नरसिंहानंद का गला काटने की कही थी बात

दिल्ली पुलिस ने आप विधायक के खिलाफ IPC की धारा 153A/506 के तहत मामला दर्ज किया है. 

आप विधायक अमानतुल्लाह खान (फाइल फोटो) आप विधायक अमानतुल्लाह खान (फाइल फोटो)
अरविंद ओझा
  • नई दिल्ली,
  • 04 अप्रैल 2021,
  • अपडेटेड 10:48 PM IST
  • ईशनिंदा पर महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ हुआ था केस दर्ज
  • अमानतुल्लाह के आपत्तिजनक बयान पर भी दिल्ली पुलिस ने लिया संज्ञान

दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ FIR दर्ज की है. यह एफआईआर यति नरसिंहानंद सरस्वती का गला काटने की बात पर दर्ज की गई है. दिल्ली पुलिस ने आप विधायक के खिलाफ IPC की धारा 153A/506 के तहत मामला दर्ज किया है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक आप विधायक अमानतुल्लाह खान द्वारा एक वीडियो और उस पर लिखे गए सन्देश को संज्ञान में लेते हुए कार्यवाई की गयी है. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने धारा 506 के तहत मामला दर्ज किया है. दिल्ली पुलिस ने बताया कि मामले की जांच चल रही ही.

वहीं इससे पहले गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर में एक नाबालिग मुस्लिम लड़के के पानी पीने पर पिटाई के मामले से सुर्खियों में आए महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती पर मुंबई में ईशनिंदा का केस दर्ज किया गया है. यह केस पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ नरसिंहानंद सरस्वती के एक विवादित बयान को लेकर दर्ज करवाया गया है.


इस मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने भी दिल्ली पुलिस से आग्रह करते हुए कहा था कि नरसिंहानंद जैसे ग़ुस्ताख़ को सलाख़ों के पीछे भेजे. हम हर धर्म और उनके गुरुओं का सम्मान करते हैं और हम चाहते हैं कि कोई भी किसी धर्म की भावना को आहत न करे. अमानतुल्लाह ने यह शिकायत जामिया नगर थाने में लिखित तौर पर दी थी. वहीं अब आप एमएलए के एक आपत्तिजनक   बयान पर अब उन पर भी एफआईआर दर्ज की गयी है.

इस मसले पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि वीडियो का संज्ञान लेते हुए, जिसमें एक व्यक्ति को प्रेस क्लब में एक कार्यक्रम में पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का उपयोग करते हुए देखा जा सकता है, पर आईपीसी की धारा 153-ए और 295-ए के तहत पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है. 

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