Advertisement

दिल्ली दंगे: AAP के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 6 के खिलाफ आरोप तय

ताहिर हुसैन के खिलाफ दंगा-फसाद और आपराधिक साजिश के आरोप तय किये जाने  का आदेश देते हुए कड़कड़डूमा कोर्ट ने कहा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में ताहिर हुसैन सिर्फ मूकदर्शक नहीं था.

ताहिर हुसैन (फाइल फोटो) ताहिर हुसैन (फाइल फोटो)
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 06 मई 2022,
  • अपडेटेड 8:04 PM IST
  • दिल्ली दंगों में ताहिर हुसैन के खिलाफ आरोप तय
  • 2017 में AAP की टिकट पर पार्षद बना ताहिर

दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों के मामले में निचली अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और पांच अन्य आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने और दंगा भड़काने की धाराओं समेत अन्य कई धाराओं में आरोप तय कर दिए हैं.
ताहिर हुसैन के खिलाफ दंगा-फसाद और आपराधिक साजिश के आरोप तय किये जाने  का आदेश देते हुए कड़कड़डूमा कोर्ट ने कहा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में ताहिर हुसैन सिर्फ मूकदर्शक नहीं था, बल्कि उसने ख़ुद भाग भी लिया था. वो दूसरे सम्प्रदाय के लोगों (हिंदुओं) को सबक सिखाने के लिए लोगों को भड़का रहा था.

Advertisement

2017 में पार्षद बना था ताहिर हुसैन 

ताहिर हुसैन 2017 के MCD चुनाव में आम आदमी पार्टी के टिकट पर जीता था, लेकिन फरवरी 2020 में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए सांप्रदायिक दंगों के मामले में ताहिर हुसैन का नाम बतौर साजिशकर्ता और आरोपी आया. इसके बाद आम आदमी पार्टी ने ताहिर हुसैन को पार्टी से निष्कासित कर दिया था. पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने 20 अगस्त 2020 को ताहिर की सदस्यता खत्म कर दी थी.

दंगों में गई थी 53 की जान 

उत्तर पूर्वी दिल्ली में 23 फरवरी 2020 को अचानक दंगे भड़क गए थे. दंगाग्रस्त क्षेत्रों की सड़कों पर सांप्रदायिक नफरत की आग भड़क उठी थी. इन दंगों के दौरान 53 लोगों की जान गई थी. वहीं, सैकड़ों लोग जख्मी हुए थे. यह दंगे उस दौरान हुए जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत दौरे पर थे. उमर खालिद पर भी वाट्सएप ग्रुप के जरिए दंगा भड़काने का आरोप है.
 

Advertisement

 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement