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सिग्नेचर ब्रिज पर दो दिन में 3 मौतें, 2 हफ्तों में पुलिस ने काटे 2000 चालान

सिग्नेचर ब्रिज पर शुक्रवार और शनिवार को हुए अलग-अलग हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई है. पुल का उद्घाटन चार नवंबर को हुआ था. 

सिग्नेचर ब्रिज पर फोटो लेते युवा (फोटो-ट्विटर) सिग्नेचर ब्रिज पर फोटो लेते युवा (फोटो-ट्विटर)
वरुण शैलेश
  • नई दिल्ली,
  • 24 नवंबर 2018,
  • अपडेटेड 12:01 AM IST

दिल्ली में हाल में आम जनता के लिए खोले गए सिग्नेचर ब्रिज को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक के आरोपों पर दिल्ली पुलिस ने जवाब दिया है. पुलिस ने शनिवार को कहा कि दिल्ली यातायात पुलिस ने छह से 20 नवंबर के बीच सिग्नेचर ब्रिज पर यातायात उल्लंघन के करीब 2,000 चालान काटे. AAP विधायक ने आरोप लगाया था कि सिग्नेचर ब्रिज पर किसी पुलिसकर्मी की नियुक्ति नहीं की गई है.

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पुलिस ने बताया कि पुल और खजूरी की ओर इसके संपर्क मार्ग पर सुबह आठ से रात आठ बजे तक के लिए यातायात पुलिस के 12 कर्मियों को नियुक्त किया गया है. उन्होंने बताया कि वे सिग्नेचर ब्रिज को यात्रियों के लिए सुरक्षित बनाने का प्रयास कर रहे हैं.

इससे पहले दिन में AAP विधायक सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट किया, 'क्या सिग्नेचर ब्रिज पर यातायात पुलिस की नियुक्ति नहीं करने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल ने डीसीपी यातायात को निलंबित कर दिया है? बिना हेलमेट पहने तेज गति से बाइक चलाने के कारण दो युवकों की मौत पर पुलिस ने क्या कार्रवाई की? कुछ नहीं!!!'

उन्होंने ट्वीट किया, 'क्या सिग्नेचर ब्रिज दिल्ली का हिस्सा नहीं है? पाकिस्तान या बर्मा सरकार ने बनवाया है? दिल्ली पुलिस के ट्रैफिक कॉन्स्टेबल कहां थे? दो मौत के बाद भी दिल्ली पुलिस की नींद नहीं खुली. अब दिल्ली पुलिस युवाओं की मौत का तमाशा देखेगी? कभी किन्नर का हुड़दंग, कभी ट्रैफिक का उल्लंघन?'

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गौरतलब है कि सिग्नेचर ब्रिज पर शुक्रवार और शनिवार को हुए अलग-अलग हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई है. पुल का उद्घाटन चार नवंबर को हुआ था. पुलिस ने कहा कि उसने दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी) से गति नियंत्रण के कुछ उपाय और सावधानी सूचक चिह्न लगाने का अनुरोध किया है.

पुलिस के अनुसार छह से 20 नवंबर के बीच खतरनाक तरीके से वाहन चलाने के लिए 42 चालान, तीन लोगों की सवारी के लिए 85 चालान, बिना हेलमेट वाहन चलाने के लिए 453 चालान और यातायात की गति के विपरीत दिशा में वाहन चलाने के लिए 263 चालान काटे गए हैं. 

इसके अनुसार इसी दौरान अनुचित तरीके से वाहन खड़ा करने के लिए 359 चालान, निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश के लिए चार चालान और तेज गति से वाहन चलाने के लिए 48 चालान काटे गए हैं.

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