Advertisement

दिल्ली: सेल्फ डिफेंस क्लास के दौरान ट्रेनर ने किया नाबालिग छात्रा का यौन उत्पीड़न, गिरफ्तार

पीड़िता के पिता के अनुसार, उनकी बेटी ने उन्हें दोपहर में फोन किया और कहा कि उसके स्पोर्ट्स टीचर ने क्लास के दौरान उसे गलत तरीके से टच किया और इसके बारे में किसी के सामने मुंह नहीं खोलने की धमकी दी. उन्होंने आगे कहा कि हमने स्कूल के प्रिंसिपल से संपर्क किया और स्थानीय पुलिस को भी मामले की जानकारी दी.

दिल्ली में सेल्फ डिफेंस ट्रेनर पर नाबालिग छात्रा के यौन उत्पीड़न का आरोप. (प्रतीकात्मक तस्वीर) दिल्ली में सेल्फ डिफेंस ट्रेनर पर नाबालिग छात्रा के यौन उत्पीड़न का आरोप. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 07 सितंबर 2024,
  • अपडेटेड 4:34 AM IST

दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में शुक्रवार को एक सेल्फ डिफेंस ट्रेनर द्वारा एक सरकारी स्कूल की 11 वर्षीय छात्रा के साथ उसकी क्लास में कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया. पुलिस ने आरोपी सतीश (45) को गिरफ्तार कर लिया है, जो एक एनजीओ के माध्यम से सेल्फ डिफेंस की फ्री ट्रेनिंग देता है. वह स्कूल का नियमित शिक्षक नहीं है. 

Advertisement

दिल्ली सरकार के एक बयान में कहा गया है कि शिक्षा मंत्री आतिशी ने मामले की तत्काल व्यापक और विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं. बयान में कहा गया, 'जांच के बाद जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसके आधार पर दोषी के खिलाफ सबसे कठोर और निर्णायक कार्रवाई की जाएगी. सरकार सभी छात्रों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है.'

बच्ची ने पिता को फोन करके दी जानकारी

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि परिवार के सदस्य और उनके पड़ोसी पुलिस स्टेशन के बाहर एकत्र हुए और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. पीड़िता के पिता के अनुसार, उनकी बेटी ने उन्हें दोपहर में फोन किया और कहा कि उसके स्पोर्ट्स टीचर ने क्लास के दौरान उसे गलत तरीके से टच किया और इसके बारे में किसी के सामने मुंह नहीं खोलने की धमकी दी. उन्होंने आगे कहा कि हमने स्कूल के प्रिंसिपल से संपर्क किया और स्थानीय पुलिस को भी मामले की जानकारी दी.

Advertisement

पुलिस ने बताया कि हमें शुक्रवार दोपहर 12.12 बजे स्कूल टीचर द्वारा यौन उत्पीड़न की सूचना मिली. सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 351 (आपराधिक धमकी) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (Pocso Act) के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने कहा कि पीड़ित बच्ची की काउंसलिंग और मेडिकल जांच की जा रही है. पुलिस ने कहा कि आगे की जांच जारी है.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement