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दिल्ली यूनिवर्सिटी ने की इन कैमरा सुनवाई की अपील, हाई कोर्ट ने किया इनकार

दिल्ली हाई कोर्ट डीयू में ऑनलाइन परीक्षाओं से जुड़े विकलांग छात्रों की समस्याओं को लेकर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है. दरअसल इन छात्रों की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि बाहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए इन छात्रों को दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से कंफर्ट लेटर की जरूरत है.

दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट
पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 09 सितंबर 2020,
  • अपडेटेड 10:36 PM IST
  • कोर्ट विकलांग छात्रों की समस्याओं को लेकर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है
  • 'यूनिवर्सिटी के सभी विभाग आपस में मिलकर छात्रों की समस्या पर काम कर हल निकालेंगे'
  • छात्रों को विदेशी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए कंफर्ट लेटर की जरूरत है

दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन परीक्षाओं को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका पर सुनवाई जारी है. यूनिवर्सिटी ने कोर्ट से मामले की सुनवाई इन कैमरा करने की दरख्वास्त की थी. लेकिन कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की मांग को ये कहकर खारिज कर दिया कि ये छात्रों के जनहित से जुड़ी याचिका है, भला इसको लेकर इन कैमरा सुनवाई कैसे की जा सकती है.

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कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को कहा कि इन कैमरा सुनवाई के लिए गाइडलाइंस हैं, और उनका पालन करके ही किसी भी मामले से आम लोगों को सुनवाई से दूर रखा जाता है. लेकिन इस मामले में यह करना संभव नहीं है. इन कैमरा सुनवाई उन मामलों में की जाती है जिसमें पीड़ित पक्ष की सुरक्षा को लेकर उसकी पहचान को आप लोगों से दूर रखना होता है या फिर बलात्कार या इसी तरह के दूसरे संवेदनशील मामलों में कोर्ट अक्सर इन कैमरा सुनवाई करता है.

दिल्ली हाई कोर्ट डीयू में ऑनलाइन परीक्षाओं से जुड़े विकलांग छात्रों की समस्याओं को लेकर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है. दरअसल इन छात्रों की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि बाहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए इन छात्रों को दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से कंफर्ट लेटर की जरूरत है, जब तक मार्कशीट न मिल पाए.  

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छात्र कर रहे हैं कंफर्ट लेटर की मांग

कंफर्ट लेटर में दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से विदेशी यूनिवर्सिटी को अपने छात्रों की तमाम जानकारियां और मार्कशीट को लेकर समय-सीमा की जानकारी दी जाती है जिससे छात्रों को बाहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में परेशानी न हो. दिल्ली हाई कोर्ट डीयू परीक्षाओं के अंतिम वर्ष की परीक्षा के लिए पीडब्लूडी श्रेणी (person with disability) के छात्रों के लिए पर्याप्त प्रावधानों की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है.

हाई कोर्ट ने कहा कि 11 सितंबर को होने वाली सुनवाई के पहले दिन यूनिवर्सिटी विकलांग छात्रों को लेकर एक हलफनामा दाखिल करें जिसमें यह साफ किया जाए कि उनकी मार्कशीट यूनिवर्सिटी द्वारा कब तक उपलब्ध करा दी जाएंगी और कितने छात्रों को विदेशी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए कंफर्ट लेटर की जरूरत है.

हाई कोर्ट ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि यूनिवर्सिटी के सभी विभाग आपस में मिलकर छात्रों की समस्या पर काम कर हल निकालेंगे. वहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हाई कोर्ट में हुई सुनवाई में आज बताया कि उनके पास सीमित संसाधन है और डेढ़ लाख छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं उन्हें मिली हैं जिन्हें जांचना है. यूनिवर्सिटी ने कहा कि हम उन छात्रों को मार्कशीट पहले देने की कोशिश करेंगे जिन्हें विदेश की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है.

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