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दिल्लीः बिना दर्शक खुल सकेंगे स्टेडियम-स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सिनेमाघर-मल्टीप्लेक्स रहेंगे बंद

Delhi Unlock: दिल्ली अनलॉक-6 के तहत सिनेमा घर मल्टीप्लेक्स अभी नहीं खोले जाएंगे. हालांकि, DDMA द्वारा जारी आदेश में स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बिना दर्शकों के खोलने की इजाजत मिली है.

दिल्ली में अनलॉक-6 तैयारी दिल्ली में अनलॉक-6 तैयारी
पंकज जैन
  • नई दिल्ली ,
  • 04 जुलाई 2021,
  • अपडेटेड 12:39 PM IST
  • दिल्ली में अनलॉक 6 की गाइडलाइंस जारी
  • दिल्ली मेट्रो 50% क्षमता के साथ ही चलेगी
  • जिम और योगा संस्थान 50% क्षमता के साथ खुलेंगे  

दिल्ली अनलॉक-6 (Delhi Unlock) के तहत सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स को राहत नहीं मिली. सिनेमा घर मल्टीप्लेक्स अभी नहीं खोले जाएंगे. हालांकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) द्वारा जारी आदेश में स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बिना दर्शकों के खोलने की इजाजत मिली है. 

दिल्ली में क्या बंद रहेगा?

1- स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल, कोचिंग, ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट बंद रहेंगे. 

2- सभी समाजिक, राजनीतिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, सांस्कृतिक, त्योहारों से सम्बंधित आयोजनों पर पाबंदी होगी. 

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3- स्विमिंग पूल बंद रहेंगे 

4- सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स भी बंद रहेंगे

5- एंटरटेनमेंट पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, वॉटर पार्क भी बंद 

6- ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल आदि भी बंद 

7- बिज़नेस टू बिज़नेस प्रदर्शनी व स्पा सेंटर भी रहेंगे बंद 

दिल्ली में क्या खुला रहेगा?

1- सरकारी दफ्तर में ग्रेड-1 ऑफिसर 100% क्षमता से काम करेंगे और बाकी स्टाफ 50% ऑफिस में और 50% वर्क फ्रॉम होम करेंगे.

2- प्राइवेट दफ्तरों को 50% क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही खोला जा सकेगा.

3- सभी स्टैंड अलोन शॉप, नेबरहुड शॉप, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की दुकानें बिना ऑड इवन नियम के सभी दिनों पर खोली जा सकेंगी. हालांकि गैर जरूरी सामान/ सेवाओं से संबंधित दुकानों को खोलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक होगा.

4- सभी मार्केट, मार्केट कॉम्प्लेक्स और मॉल सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुले रहेंगे.

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5- रेस्टोरेंट 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुल सकेंगे. 

6- 50% बैठने की क्षमता के साथ खुलेंगे बार. बार खोलने के लिए समय सीमा तय की गयी. दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक बार खुल सकेंगे. 

7- मार्केट, मार्केट कॉम्प्लेक्स, मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे रहेंगे. 

8- 50% वेंडर्स के साथ एक ज़ोन में एक दिन में एक साप्ताहिक बाज़ार खोलने की इजाज़त होगी. सड़क के किनारे साप्ताहिक बाज़ार लगाने की इजाज़त नहीं होगी.

9- मैरिज हॉल बैंक्विट हॉल और होटल में अधिकतम 50 लोगों के साथ शादी समारोह आयोजित करने की इजाजत होगी. हालांकि, घर और कोर्ट में अभी भी पहले की तरह ही अधिकतम 20 लोगों के साथ ही शादी समारोह आयोजित करने की इजाजत होगी. 

10- जिम और योगा संस्थानों को 50% क्षमता के साथ खुले रहेंगे. 

11- अंतिम संस्कार में 20 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते.

12- दिल्ली मेट्रो 50% क्षमता के साथ चलेगी.

13- दिल्ली में डीटीसी और क्लस्टर बसों को अधिकतम 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ चलाया जा सकेगा.

14- ऑटो और रिक्शा में 2 यात्री, टैक्सी, कैब, ग्रामीण सेवा, फट-फट सेवा में अधिकतम 2 यात्री, मैक्सी कैब में 5 यात्री और RTV में अधिकतम 11 यात्रियों को एक साथ यात्रा करने की इजाज़त होगी.

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15- धार्मिक स्थलों को खोला जा सकेगा लेकिन श्रद्धालुओं को आने की अनुमति नहीं होगी.

16- पब्लिक पार्क, गार्डन, गोल्फ क्लब खुले रहेंगे और आउटडोर योगा एक्टिविटी की इजाजत जारी रहेगी. 

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