
अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक और याचिका दाखिल हुई है. ये नई याचिका हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता की ओर से दाखिल हुई है. कल गुरुवार को ही दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसी ही मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था. हाईकोर्ट ने कहा था कि ऐसी कोई कानूनी बाध्यता नहीं है कि हिरासत में जाने के बाद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं रह सकते. अगर कोई संवैधानिक संकट भी है तो इस पर उपराज्यपाल या राष्ट्रपति को फैसला लेना है. इसमे कोर्ट के दखल का कोई औचित्य नहीं बनता.
दरअसल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने लगभग दो घंटे की पूछताछ के बाद 21 मार्च को उनके आधिकारिक आवास से गिरफ्तार किया था. दिल्ली शराब घोटाले में उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की हिरासत में भेज दिया था. अपनी गिरफ्तारी के बाद भी अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है. आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और जरूरत पड़ने पर जेल से सरकार चलाएंगे.
बता दें कि केजरीवाल की गुरुवार को ईडी रिमांड बढ़ा दी गई. कोर्ट ने उन्हें फिर से 5 पांच दिनों की रिमांड में भेज दिया है. ईडी ने सात दिनों की रिमांड की मांग की थी. सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने अदालत में अपनी बातें रखीं और ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए. कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने खुद भी अपनी दलीलें रखीं. उन्होंने मामले में आरोपी शरत रेड्डी की कंपनी द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी की फंडिंग का मामला भी उठाया था.