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पटाखों पर रोक लगाने की याचिका पर दिल्ली HC का आदेश देने से इनकार

दीपावली और दशहरे के मद्देनजर पटाखों पर रोक लगाने से जुड़ी जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कोई आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है.

दिल्ली हाईकोर्ट (सांकेतिक तस्वीर) दिल्ली हाईकोर्ट (सांकेतिक तस्वीर)
पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 23 अक्टूबर 2020,
  • अपडेटेड 1:52 PM IST

दीपावली और दशहरे के मद्देनजर पटाखों पर रोक लगाने से जुड़ी जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कोई आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि पटाखों के बैन को सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस मामले में सुनवाई कर रहा है, लिहाजा हाई कोर्ट को इस मामले में एक नई जनहित याचिका पर सुनवाई की जरूरत नहीं लगती.

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जनहित याचिका में कहा गया था कि दशहरे के मद्देनज़र जलाए जाने वाले पुतलों में पटाखों का इस्तेमाल बैन कर दिया जाए और साथ ही दिवाली के दौरान भी प्रदूषण को लेकर दिल्ली में पटाखों के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए. हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से एक जनहित याचिका में कही गयी मांगो पर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विचार करने के लिए कहा गया है

2018 में सुप्रीम कोर्ट पहले ही ग्रीन पटाखों को त्योहारों पर इस्तेमाल करने का आदेश दे चुका है. इस साल अगस्त में एनजीटी की तरफ से भी दिल्ली पुलिस और सिविक एजेंसियों को ग्रीन पटाखों की बिक्री को सुनिश्चित करने के आदेश दिए जा चुके है.


 

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