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डूसू चुनाव पर दिल्‍ली HC सख्‍त, EVM को सुरक्षित रखने का दिया आदेश

डूसू चुनाव में एनएसयूआई के उम्मीदवार रहे सनी चिल्लर की याचिका पर दिल्‍ली हाईकोर्ट ने सख्‍त रुख अपनाते हुए सभी पक्षों को नोटिस जा‍री किया है.

दिल्‍ली हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस भी भेजा है दिल्‍ली हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस भी भेजा है
दीपक कुमार/पूनम शर्मा
  • नई दिल्‍ली,
  • 17 सितंबर 2018,
  • अपडेटेड 11:53 PM IST

डूसू चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्‍त रुख अपनाया है. इस मामले में हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग, दिल्ली यूनिवर्सिटी, केंद्र सरकार और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर समेत सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है. इसके अलावा कोर्ट ने सभी ईवीएम को सिक्योर करने को भी कहा है. हाईकोर्ट ने कहा है कि ईवीएम को सुरक्षित रखने का आदेश अगली सुनवाई तक के लिए जारी रहेगा.

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दरअसल, डूसू चुनाव में एनएसयूआई के उम्मीदवार रहे सनी चिल्लर की याचिका में प्राइवेट ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं. याचिका में कहा गया है कि ईवीएम में हुई गड़बड़ी की वजह से डूसू के चुनाव प्रभावित हुए हैं और जिन ईवीएम मशीन का इस्तेमाल किया गया वह चुनाव आयोग से नहीं ली गई थी. याचिका में दोबारा चुनाव करवाने की भी मांग की गई है.

वहीं सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और चुनाव आयोग की तरफ से साफ किया गया कि इन्हीं ईवीएम मशीन से 2009 से लेकर अब तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में डूसू चुनाव करवाए गए हैं. साथ ही कोर्ट को बताया गया कि ईवीएम मशीनों की मदद से दिल्ली बार काउंसिल के चुनाव भी हुए हैं.

 स्टे लगाने से कोर्ट का इंकार

हालांकि याचिकाकर्ता की तरफ से चुनाव परिणाम पर स्टे लगाने को दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया. लेकिन कहा कि इस पूरे मामले में अगर ईवीएम मशीन पर सवाल खड़े हुए हैं तो सबसे पहले मशीन को सुरक्षित किए जाने की जरूरत है ताकि कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई के दौरान इन आरोपों की पड़ताल की जा सके.

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इस मामले में हाईकोर्ट 23 अक्टूबर को अगली सुनवाई करेगा लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग से लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी और जीते गए उम्मीदवारों को अपना पक्ष कोर्ट के सामने साफ करना होगा. बता दें कि याचिका दायर करने वालों में सनी चिल्लर के अलावा दो अन्‍य उम्मीदवार भी हैं. यह याचिका ABVP की तरफ से जीते गए उम्मीदवारों अंकिव बसोया, शक्ति सिंह और ज्योति चौधरी के खिलाफ लगाई गई है.

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