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कोर्ट से सवालों का जवाब तक नहीं दे पाई ED, संजय सिंह की रिहाई पर बोले AAP नेता सौरभ भारद्वाज

AAP नेता आतिशी ने कहा कि जब तक आम आदमी पार्टी का हर नेता, विधायक, कार्यकर्ता में आखिरी सांस तक बची है. वो केजरीवाल जी के नेतृत्व में इस देश को बचाने के लिए और देश के लोगों को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए, काम करते रहेंगे. 

दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज (PTI) दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज (PTI)
पंकज जैन
  • नई दिल्ली,
  • 02 अप्रैल 2024,
  • अपडेटेड 4:01 PM IST

आम आदमी पार्टी नेता आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े किए हैं. आतिशी ने कहा कि पिछले 2 साल से लगातार AAP के नेताओं को एक-एक कर झूठे आरोपों मे तेल डाल दिया गया. इस दौरान उन्होंने कोर्ट में कही गई दो जरूरी बातों की ओर ध्यान आकर्षित किया.

आतिशी ने कहा कि मनी ट्रेल कहां है ये कोर्ट ने पूछा. 2 साल से कोई मनी ट्रेल खोज रहे हैं. आज जब कोर्ट ने पूछा तो ED के पास जवाब नहीं था. आतिशी के मुताबिक, AAP नेताओं के खिलाफ गवाह तैयार किए गए. लोगों को धमकाकर, डराकर अप्रूवर बनाया गया. लोगों ने जब AAP के खिलाफ कुछ नहीं बोला तो उन्हें तोड़ा गया और फिर केजरीवाल और बाकी नेताओं के खिलाफ बयान दिलवाए गए. आज पूरे देश को पता चल गया कि तथाकथित शराब घोटाला झूठे गवाहों के आधार पर खड़ा है.

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'देश के लोगों के लिए काम करते रहेंगे'

AAP नेता आतिशी ने कहा कि जब तक आम आदमी पार्टी का हर नेता, विधायक, कार्यकर्ता में आखिरी सांस तक बची है. वो केजरीवाल जी के नेतृत्व में इस देश को बचाने के लिए और देश के लोगों को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए, काम करते रहेंगे. 

'गवाह के 10 बयान बेकार, 1 को रिकॉर्ड में रखा'

इसके अलावा आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, आम आदमी पार्टी के ऊपर जो संकट था, वो आज संकटमोचन हनुमान जी ने दूर किए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने आज ED से कई सवाल पूछे. पूछा दिनेश अरोड़ा से 10 बयान लिए गए. इन बयानों में संजय सिंह का नाम नहीं लिया गया. ग्यारहवें बयान में फिर उसने संजय सिंह को खिलाफ बयान दिया गया. क्योंकि इस पर दबाव डाला गया और बयान दिलवाया गया. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या कोई पैसा रिकवर हुआ है? इसका भी कोई जवाब ED और केंद्र सरकार के पास नहीं था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक गवाह के 10 बयान आप कूड़े में डाल देते हैं जबकि 1 बयान को रिकार्ड में रखते हैं.

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सौरभ भारद्वाज ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लंच तक कोई ठोस सबूत लेकर आइए वरना इन्हें बेल दे दी जाएगी. इस पर ED कुछ नहीं बता पाई. PMLA एक्ट जिसमें अक्सर बेल नही मिलती है इतने ठोस कानून हैं. फिर भी संजय सिंह को बेल मिली. ये लोकतंत्र की जीत है.

कोर्ट से संजय सिंह को बड़ी राहत

आपको बता दें कि सु्प्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को दिल्ली शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी. इस पर प्रवर्तन निदेशालय ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई. छह महीने से जेल में बंद संजय सिंह को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, दीपांकर दत्ता और पीबी वराले की पीठ ने रिहा करने का आदेश दिया था.

कोई बयान नहीं दे सकेंगे संजय सिंह

पीठ ने कहा कि आप नेता अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं लेकिन मामले के संबंध में कोई बयान नहीं दे सकते. उनकी रिहाई ऐसे समय में हुई है जब आप 19 अप्रैल से शुरू होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले नेतृत्व की कमी से जूझ रही है.

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