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AAP विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ कोर्ट पहुंची ED, गैर जमानती वारंट जारी करने की लगाई गुहार

ईडी ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए अदालत का रुख किया है. ईडी की ओर से राउज एवेन्यू कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है. ईडी के वकील ने कुछ दस्तावेज दाखिल करने की मांग की.

अमानतुल्लाह खान (फाइल फोटो) अमानतुल्लाह खान (फाइल फोटो)
मुनीष पांडे
  • नई दिल्ली,
  • 10 अप्रैल 2024,
  • अपडेटेड 11:43 PM IST

ईडी ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए अदालत का रुख किया है. ईडी की ओर से राउज एवेन्यू कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है. ईडी के वकील ने कुछ दस्तावेज दाखिल करने की मांग की. कोर्ट ने मामले को 18 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है.

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इससे एक दिन पहले ही दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को 20 अप्रैल के लिए समन भेजा था. उन्हें 20 अप्रैल को कोर्ट के सामने पेश होना होगा. अमानतुल्लाह को वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन भेजा था. इस मामले में ईडी ने पहले भी कई बार उन्हें समन भेजा था. एसीएमएम दिव्या मल्होत्रा ​​ने ईडी की शिकायत का संज्ञान लिया था. कोर्ट ने कहा, 'प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 174 के तहत अपराध बनता है और कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार हैं.' ईडी ने वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन का पालन न करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की थी.

जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि अमानतुल्लाह खान ने अग्रिम जमानत याचिका दायर करके और जांच से भागकर मामले में एक गवाह से एक आरोपी के रूप में अपनी भूमिका को खराब कर लिया है. ईडी ने अपने आवेदन में ये भी कहा कि एजेंसी विधायक अमानतुल्लाह के खिलाफ जांच समाप्त करने में सक्षम नहीं है,  क्योंकि वह उसके सामने पेश नहीं हो रहे हैं.

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क्या है मामला?

ईडी ने आरोप लगाया है कि अमानतुल्लाह खान ने अपने कार्यकाल के दौरान तय नियमों और सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए 32 व्यक्तियों की गैरकानूनी रूप से भर्ती की. साथ ही ईडी ने कहा है कि खान ने सहयोगियों के नाम पर संपत्ति हासिल करने के लिए इन अवैध भर्तियों से 'अपराध की आय' का उपयोग किया. ईडी ने इस मामले में आप नेता के तीन सहयोगियों- जीशान हैदर, दाऊद नासिर और जावेद इमाम सिद्दीकी सहित पांच लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी. जिन्हें नवंबर 2023 में विधायक के परिसरों पर छापे के दौरान गिरफ्तार किया गया था.

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