Advertisement

महिला एंकर से अभद्रता मामले में सोमनाथ भारती के खिलाफ फैसले पर रोक

निजी चैनल की महिला एंकर ने सोमनाथ भारती के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस किया है. महिला एंकर ने अपनी शिकायत में कहा है कि 20 नवंबर, 2018 को शाम 4 बजे उसके चैनल के लाइव शो के दौरान जब उसने सोमनाथ भारती से जनहित के मुद्दों पर कुछ सवाल पूछे तो उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया.

दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री  सोमनाथ भारती (फाइल फोटो) दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती (फाइल फोटो)
पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 16 अगस्त 2019,
  • अपडेटेड 3:42 PM IST

एक निजी चैनल की महिला एंकर से अभद्र व्यवहार करने के मामले में आरोप तय होने के बाद सेशन कोर्ट में सोमनाथ भारती की तरफ से चुनौती दी गई थी. शुक्रवार इस मामले में जज अजय कुमार कुहार ने स्पेशल कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है.

जानकारी के मुताबिक आरोप तय के होने के बाद सोमनाथ भारती की तरफ से सेशन कोर्ट में इस आधार पर चुनौती दी गयी थी कि महिला एंकर ने एक ही घटना की दो अलग अलग जगह शिकायत दर्ज कराई है. कोर्ट ने एंकर को फिलहाल इस मामले में नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने एंकर से 30 अगस्त को होने वाली सुनवाई से पहले नोटिस पर अपना मांगा जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए है.

Advertisement

एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल की कोर्ट ने सोमनाथ भारती के खिलाफ इस मामले में आरोप तय किए थे. इस मामले में कोर्ट सोमनाथ भारती को पहले ही जमानत दे चुका है. कोर्ट ने 10 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी थी.

निजी चैनल की महिला एंकर ने सोमनाथ भारती के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस किया है. महिला एंकर ने अपनी शिकायत में कहा है कि 20 नवंबर, 2018 को शाम 4 बजे उसके चैनल के लाइव शो के दौरान जब उसने सोमनाथ भारती से जनहित के मुद्दों पर कुछ सवाल पूछे तो उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया.

एंकर ने सोमनाथ भारती से पूछा था कि क्या लोग आपसे नाराज हैं, जो लोगों का गुस्सा इस तरीके से फूट रहा है. इस पर सोमनाथ भारती नाराज हो गए और कहा कि आप बीजेपी के एजेंट हैं और लाइव डिबेट के दौरान ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement