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दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में तोड़फोड़ मामले में FIR दर्ज, पुलिस के एक्शन पर भी सवाल

पुलिस के एक्शन पर सवाल भी उठ रहा है क्योंकि कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं, जिसमें तोड़फोड़ करते लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एफआईआर महामारी एक्ट के तहत में दर्ज की गई है.

दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में तोड़फोड़ (फोटो: Screengrab) दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में तोड़फोड़ (फोटो: Screengrab)
अरविंद ओझा
  • नई दिल्ली ,
  • 25 दिसंबर 2020,
  • अपडेटेड 10:07 PM IST
  • दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में तोड़फोड़ मामले में FIR
  • आप नेता राघव चड्ढा ने बीजेपी पर लगाया था आरोप
  • चड्ढा ने घटना के कुछ वीडियो भी शेयर किए

देश की राजधानी दिल्ली के DBG रोड इलाके में 'दिल्ली जल बोर्ड' के दफ्तर पर हुए प्रदर्शन, हंगामे और तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने FIR दर्ज की है. घटना के वक्त मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों के बयान के आधार पर यह FIR दर्ज हुई है. बता दें कि आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन राघव चड्ढा ने बीते दिन आरोप लगाया था कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके दफ्तर में तोड़फोड़ और हंगामा किया. उन्होंने कुछ वीडियो भी शेयर किए थे. 

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दिल्ली पुलिस ने इस मामले में IPC की धारा 188 (सरकारी आदेश का उल्लंघन), 269 (महामारी एक्ट) के तहत FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस के मुताबिक, जांच में तथ्य सामने आने के बाद और धाराएं जोड़ सकते हैं. गौरतलब है कि कल ही दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से दोपहर को झंडेवालान स्थित 'दिल्ली जल बोर्ड' के हेडक्वॉर्टर वरुणालय पर प्रदर्शन किया गया था. 'आप' का आरोप है कि इस दौरान राघव चड्डा के ऑफिस में तोड़फोड़ की गई. 

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इसके बाद पुलिस ने करीब 30 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया था, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया. हेड कॉन्स्टेबल भुवनेश्वर सिंह के बयान पर दर्ज एफआईआर के मुताबिक, दोपहर करीब 1 बजे पीसीआर कॉल में कॉलर ने बताया कि दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में लोग घुस आए हैं, जो नारेबाजी कर रहे हैं. 

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हालांकि, पुलिस के एक्शन पर सवाल भी उठ रहा है क्योंकि कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं, जिसमें तोड़फोड़ करते लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एफआईआर महामारी एक्ट के तहत दर्ज की गई है. फिलहाल यह FIR अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज हुई है और जांच जारी है. 

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