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दिल्ली-NCR में फिर खराब हुई हवा, GRAP-3 लागू, कंस्ट्रक्शन समेत इन कामों पर लगा बैन

दिल्ली का AQI, जो 28 जनवरी को 276 दर्ज किया गया था, में तेजी से वृद्धि हुई. बुधवार शाम 4 बजे यह 365 दर्ज किया गया. अब जब तक GRAP-3 प्रभावी रहेगा, राजधानी में निर्माण और तोड़फोड़ पर रोक रहेगी. इसके अलावा भी कई अन्य कामों पर रोक रहेगी.

दिल्ली में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर बढ़ गया है (फाइल फोटो) दिल्ली में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर बढ़ गया है (फाइल फोटो)
कुमार कुणाल
  • नई दिल्ली,
  • 29 जनवरी 2025,
  • अपडेटेड 6:43 PM IST

दिल्ली की एयर क्वालिटी बुधवार को 'गंभीर' स्तर पर पहुंच जाने के कारण वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण 3 को फिर से लागू करने का फैसला किया है. 

दरअसल, दिल्ली का AQI, जो 28 जनवरी को 276 दर्ज किया गया था, में तेजी से वृद्धि हुई. बुधवार शाम 4 बजे यह 365 दर्ज किया गया, जिसका कारण हवा का न चलना, धुंध की स्थिति और प्रदूषकों के फैलाव के लिए वेंटिलेशन गुणांक है.

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अब जब तक GRAP-3 प्रभावी रहेगा, राजधानी में निर्माण और तोड़फोड़ पर रोक रहेगी. इसके अलावा सभी गैर-आवश्यक खनन गतिविधियां स्थगित रहेंगी, गैर-इलेक्ट्रिक, गैर-सीएनजी और गैर-बीएस-VI डीजल अंतरराज्यीय बसों पर प्रतिबंध रहेगा. साथ ही दिल्ली-एनसीआर में कक्षा 5 तक के स्कूलों को बंद करने का सुझाव दिया गया है.

इसके अलावा, आज से बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल चार पहिया वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा. कमर्शियल वाहनों के भी राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा.

बता दें कि सर्दियों के दौरान, दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र GRAP के तहत प्रतिबंध लागू करता है, जो वायु गुणवत्ता को चार चरणों में वर्गीकृत करता है - स्टेज I (खराब, AQI 201-300), स्टेज II (बहुत खराब, AQI 301-400), स्टेज III (गंभीर, AQI 401-450), और स्टेज IV (गंभीर प्लस, AQI 450 से ऊपर). 

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