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जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

भड़काऊ बयान देने के आरोपी जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने वो याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की गुहार लगाई थी. जितेंद्र नारायण त्यागी पर हरिद्वार में हुई धर्म संसद में इस्लाम और पैगंबर के खिलाफ आपत्तिजनक भाषण देने का आरोप लगा था.

जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 09 जनवरी 2023,
  • अपडेटेड 10:26 PM IST

उत्तराखंड धर्म संसद में भड़काऊ बयान देने के आरोपी जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को सुप्रीम कोर्ट में लगा झटका है. सुप्रीम कोर्ट ने वो याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की गुहार लगाई थी.

एफआईआर रद्द करने का आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

कोर्ट ने त्यागी के खिलाफ दर्ज 3 FIR रद्द करने का आदेश देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि तीनों मामले गंभीर हैं और उत्तराखंड के हैं. याचिकाकर्ता चाहे तो उत्तराखंड हाईकोर्ट जाकर वहां अर्जी दाखिल कर सकता है.

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इस्लाम और पैगंबर के खिलाफ आपत्तिजनक भाषण देने का आरोप

दरअसल, जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी पर हरिद्वार में हुई धर्म संसद में इस्लाम और पैगंबर के खिलाफ आपत्तिजनक भाषण देने का आरोप लगा था. हरिद्वार पुलिस को दी गई शिकायत में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि साल 2021 में 17 से 19 दिसंबर तक हरिद्वार में साधु-संतों द्वारा आयोजित धर्म संसद की आड़ में मुस्लिम मान्यताओं और नबी के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए गए थे.

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जमानत देने से कर दिया था इनकार

धर्म संसद में हेट स्पीच के आरोपी वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था. हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी.


 

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