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दिल्ली: स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए टास्क फोर्स बनाने का आदेश

हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और तीनों नगर निगम को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि भविष्य में लापरवाही की वजह से स्कूल में किसी छात्र की मौत न हो.

स्कूलों की लापरवाही पर हाई कोर्ट सख्त स्कूलों की लापरवाही पर हाई कोर्ट सख्त
पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 16 सितंबर 2016,
  • अपडेटेड 12:31 AM IST

हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और तीनों नगर निगम को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि भविष्य में लापरवाही की वजह से स्कूल में किसी छात्र की मौत न हो. इसके लिए हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को जोनल स्तर पर टास्क फोर्स बनाने का आदेश दिया है. टास्क फोर्स अपने-अपने इलाके के सभी सरकारी, निजी और नगर निगम के स्कूलों की हर महीने जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट शिक्षा निदेशालय को देगी.

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ये आदेश स्कूलों मे आए दिन लापरवाही की वजह से छात्रों की होने वाली मौत की बार-बार हो रही घटनाओं को रोकने के लिए दिया गया है. हाई कोर्ट ने ये निर्देश वसंतकुंज के रेयान इंटरनेशनल स्कूल के छात्र दिव्यांश और कापसहेड़ा मे नगर निगम के स्कूल में चार साल के बच्चे की मौत के मामले की जांच की मांग को लेकर AAP विधायक कर्नल देवेंद्र सहरावत की ओर से दाखिल याचिका का निपटारा करते हुए दिया है. हाईकोर्ट का ये फैसला सरकार और नगर निगम की तरफ से कोर्ट मे दी गई रिपोर्ट पर विचार करने के बाद दिया गया है.

इससे पहले साउथ दिल्ली नगर निगम ने कोर्ट को बताया कि इसी साल जनवरी मे स्कूल में खुले गड्ढे में गिरने से हुई चार के बच्चे की मौत के मामले में पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपये मुआवजा दिया जा चुका है. हालांकि हाईकोर्ट ने AAP विधायक कर्नल सहरावत की उस मांग पर कोई आदेश जारी नहीं किया जिसमें उन्होंने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी. उन्होंने दोनों पीड़ित परिवारों को 50-50 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की भी की थी लेकिन कोर्ट ने इतना मुआवजा देने को लेकर भी कोई आदेश नहीं दिया है.

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