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DUSU के 16 छात्र नेताओं के खिलाफ HC का कारण बताओ नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने कारण बताओ नोटिस जारी कर डूसू से पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए. इससे पहले कोर्ट ने उनसे इस मुद्दे पर बैठक करके गंदी की गई जगहों को साफ करने में मदद करने के लिए कहा था.

सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर
पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 21 फरवरी 2018,
  • अपडेटेड 12:23 AM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन (डूसू) चुनाव में नियमों का उल्लंघन करके पोस्टर पर्चे लगाने और दीवारें रंगने वाले एबीवीपी के रजत चौधरी, अंकित बेसौया, महामेघा नागर, शक्ति सिंह, पर्थ राणा, हरि गोधरा, विश्वा स्वामी, समेत तकरीबन 16  लोगों को जमानती वारंट जारी किया है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए. महामेघा नागर एमटीवी के शो रोडीज में भी हिस्सा ले चुकी है. दरअसल इससे पहले कोर्ट ने उनसे इस मुद्दे पर बैठक करके गंदी की गई जगहों को साफ करने में मदद करने के लिए कहा था.

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मंगलवार को मामले में याचिकाकर्ता प्रशांत मनचंदा ने हाईकोर्ट को बताया कि डूसू अध्यक्ष रॉकी तुषीर को छोड़कर कोई ऐसा नहीं कर रहा है. इसी पर कोर्ट ने सभी से जवाब मांगा है. याचिकाकर्ता और डीएमआरसी के वकील ने इस मुद्दे पर एक गाइडलाइन सौंपी है. कोर्ट अब मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को करेगा.

इससे पहले डूसू चुनाव के प्रचार में लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों की अवहेलना को लेकर प्रशांत मनचंदा ने यह जनहित याचिका लगाई थी, जिसमें कहा गया था कि यूनिवर्सिटी परिसर से लेकर मेट्रो तक को पोस्टर लगाकर खराब कर दिया गया है.

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