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HC का आदेश- रेहड़ी पटरी वालों को नो वेंडिंग जोन से हटा सकती है पुलिस और MCD

दिल्ली के मुख्य बाजारों में बने नो वेंडिंग जोन से स्ट्रीट वेंडर्स को हटाया जा सकता है. ये आदेश बुधवार को हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता अजय माकन की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. हालांकि हाई कोर्ट ने NDMC के सर्वे पर स्टे को अभी भी बरक़रार रखा है. लेकिन उन इलाकों से स्ट्रीट वेंडर्स को नहीं हटाया जा सकता जहां पर नो वेंडिंग जोन नहीं है.

हाई कोर्ट हाई कोर्ट
सबा नाज़/पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 05 अक्टूबर 2016,
  • अपडेटेड 2:10 PM IST

दिल्ली के मुख्य बाजारों में बने नो वेंडिंग जोन से स्ट्रीट वेंडर्स को हटाया जा सकता है. ये आदेश बुधवार को हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता अजय माकन की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. हालांकि हाई कोर्ट ने NDMC के सर्वे पर स्टे को अभी भी बरक़रार रखा है. लेकिन उन इलाकों से स्ट्रीट वेंडर्स को नहीं हटाया जा सकता जहां पर नो वेंडिंग जोन नहीं है.

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इसके अलावा हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से 1 मई 2014 को बनाये गए स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन एंड लाइवलीहुड एक्ट को जल्द से जल्द दिल्ली में लागू करने का भी आदेश दिया है. हाई कोर्ट ने कहा है कि एक्ट को लागू करने के लिए टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन किया जाए. हालांकि हाईकर्ट के आदेश से अजय माकन के वकील पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं और वो सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना रहे हैं.

अजय माकन ने 7 सितंबर को हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई थी कि दिल्ली मे सर्वे के नाम पर स्ट्रीट वेंडर्स को एमसीडी और दिल्ली पुलिस जबरन हटा रहे हैं. कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के दौरान किसी भी स्ट्रीट वेंडर को हटाने को लेकर रोक लगा दी थी. लेकिन आज के हाई कोर्ट के आदेश के बाद 2014 से पहले दिल्ली में नो वेंडिंग जोन घोषित किये गए बाजारों से स्ट्रीट वेंडर्स को दिल्ली पुलिस, एमसीडी और एनडीएमसी हटा सकते है.

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