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दिल्ली में घोड़ा मालिकों को भी कराना होगा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, SMCD ने फैसले पर लगाई मुहर

राजधानी दिल्ली की शादी और अन्य कार्यक्रमों में उपयोग होने वाली घोड़ा, बग्गी के लिए अब थर्ड पार्टी लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा. दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) की स्थायी समिति ने बुधवार को इस संशोधन नीति को मंजूरी दे दी है. अन्य दो नगर निकायों के अधिकारियों ने भी कहा कि वे जल्द ही इस नियम को अपने यहां भी लागू कर सकते हैं.

सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 24 फरवरी 2022,
  • अपडेटेड 3:04 PM IST
  • कोर्ट ने दक्षिणी दिल्ली MCD से किया था आग्रह
  • बीमा न लेने पर रद्द कर दिया जाएगा लाइसेंस

राजधानी दिल्ली की शादी और अन्य कार्यक्रमों में उपयोग होने वाली घोड़ा, बग्गी के लिए अब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना अनिवार्य होगा. दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) की स्थायी समिति ने बुधवार को इस संशोधन नीति को मंजूरी दे दी है. अन्य दो नगर निकायों के अधिकारियों ने भी कहा कि वे जल्द ही इस नियम को अपने यहां भी लागू कर सकते हैं.

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एसडीएमसी का यह कदम दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग द्वारा पिछले साल दिसंबर में जारी निर्देशों के बाद आया है. पिछले साल स्थानीय अदालत ने तेज रफ्तार घोड़ों की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत होने के मामले की सुनवाई करते हुए इनका बीमा करने का आग्रह किया था. 

नगर निकाय से जुड़ा हुआ है मामला

कोर्ट के आग्रह के बाद स्थायी समिति की बैठक में कहा गया कि यह मामला नगर निकाय से जुड़ा हुआ है. इसलिए निगम घोड़े बग्गी व घोड़ियों को लाइसेंस लेने और थर्ड पार्टी का बीमा कराने की योजना लेकर आई है. समिति ने कहा कि अगर घोड़ा बग्गी से दुर्घटना में कोई मौत होती है तो थर्ड पार्टी को बीमा की रकम मुआवजा स्वरूप मिल सके, इसलिए यह प्रस्ताव लाया गया है. 

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बीमा न लेने पर रद्द कर दिया जाएगा लाइसेंस

एसडीएमसी की स्थायी समिति के अध्यक्ष बीके ओबेरॉय ने कहा कि दिल्ली में अभी तक औपचारिक या अन्य व्यावसायिक उद्देश्यों में इस्तेमाल होने वाले घोड़ों, घोड़ी या घोड़े की बग्गी का थर्ड पार्टी बीमा लेने का कोई प्रावधान नहीं था. ओबेरॉय ने कहा, लेकिन अब घोड़ों, घोड़ी और घोड़ों की बग्गी का थर्ड पार्टी बीमा लेना उनके मालिकों और ऑपरेटरों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है. इस शर्त को पूरा नहीं करने पर निगम द्वारा लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा. 

पशु चिकित्सा विभाग द्वारा बुधवार को एसडीएमसी की स्थायी समिति में पेश किए गए प्रस्ताव को द्वारा मंजूरी देने वाली नीति में कहा गया है कि वैवाहिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी घोड़ा बग्गी के लिए थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य है, और लाइसेंस देते या उसका नवीनीकरण करते समय पशु चिकित्सा विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि यह क्रम में हो.

 

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