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सरकार ने हिजबुल के संचालक आसिफ मकबूल डार को आतंकवादी घोषित किया

डॉ आसिफ मकबूल डार को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967 के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया गया है. इसे हिज्ब-उल-मुजाहिदीन के संचालक के तौर पर जाना जाता है. गृह मंत्रालय ने शनिवार को इसे आतंकी घोषित कर दिया. सरकार ने जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के प्रॉक्सी संगठन पीपुल्स एंटी-फासिस्ट फ्रंट (PAFF) पर भी प्रतिबंध लगा दिया था. अरबाज़ अहमद मीर ही डोगरा हिंदू महिला रजनी बाला की हत्या के पीछे मुख्य साजिशकर्ता था.

आसिफ मकबूल डार आसिफ मकबूल डार
जितेंद्र बहादुर सिंह
  • नई दिल्ली,
  • 07 जनवरी 2023,
  • अपडेटेड 10:31 PM IST

गृह मंत्रालय ने शनिवार को हिज्ब-उल-मुजाहिदीन के संचालक डॉ आसिफ मकबूल डार को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967 के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया. जम्मू-कश्मीर का निवासी डार मौजूदा समय में सऊदी अरब में रहता है. इससे पहले शुक्रवार को लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े अरबाज़ अहमद मीर को गृह मंत्रालय ने UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया था.

अरबाज़ अहमद मीर ही डोगरा हिंदू महिला रजनी बाला की हत्या के पीछे मुख्य साजिशकर्ता था. रजनीबाला एक सरकारी शिक्षक थी. पिछले साल मई में दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

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केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर और अन्य जगहों पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से आतंकवादी समूह जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के प्रॉक्सी संगठन पीपुल्स एंटी-फासिस्ट फ्रंट (PAFF) पर भी प्रतिबंध लगा दिया था.

एक अधिसूचना में मंत्रालय ने कहा कि पीएएफएफ नियमित रूप से अन्य राज्यों से जम्मू-कश्मीर में काम कर रहे सुरक्षा बलों, राजनीतिक नेताओं और नागरिकों को धमकी दे रहा था.
 

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