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HC का फैसला- सीबीआई अपने पास रख सकती है जांच से जुड़े कागजात

दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव राजेन्द्र कुमार के दफ्तर पर जो सीबीआई रेड हुई थी उससे जुड़े दस्तावेज दिल्ली सरकार को सौंपे जाने के मामले पर हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पटलटते हुए कहा है कि सीबीआई जांच से जुड़े कागजात अपने पास रख सकती है. कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने से जुड़े कई आरोप हैं.

सीबीआई के पक्ष में हाई कोर्ट का फैसला सीबीआई के पक्ष में हाई कोर्ट का फैसला
सबा नाज़
  • नई दिल्ली,
  • 10 फरवरी 2016,
  • अपडेटेड 2:50 PM IST

दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव राजेन्द्र कुमार के दफ्तर पर जो सीबीआई रेड हुई थी उससे जुड़े दस्तावेज दिल्ली सरकार को सौंपे जाने के मामले पर हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पटलटते हुए कहा है कि सीबीआई जांच से जुड़े कागजात अपने पास रख सकती है. कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने से जुड़े कई आरोप हैं.

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सीबीआई ने हाईकोर्ट में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की थी. निचली अदालत ने सीबीआई को छापे से जुड़े कागजात दिल्ली सरकार को लौटाने को कहा था और सीबीआई के खिलाफ कुछ बेहद सख्त टिप्पणी की थी. हाई कोर्ट ने निचली अदालत की तल्ख टिप्पड़ियों को गैरजरूरी बताया और कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है इसलिए उसे इस मामले से जुड़े कागजात रखने का पूरा अधिकार है.

'सिर्फ जरूरी कागजात जब्त कर सकती है CBI'
पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली सरकार की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि जांच एजेंसी राजेंद्र कुमार के दफ्तर से जब्त उन दस्तावेजों को सरकार को वापस करे जिनकी उसे जांच के सिलसिले में आवश्यकता नहीं है. इसके लिए सीबीआई को पांच दिन का समय दिया गया था. इस फैसले के खिलाफ सीबीआई ने हाई कोर्ट का रुख किया था.

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केजरीवाल ने कहा था- मेरे खिलाफ केंद्र की साजिश
सीबीआई ने पिछले साल दिसंबर में दिल्ली सचिवालय स्थित राजेंद्र कुमार के दफ्तर पर छापा मारा था. तब इस मामले पर काफी विवाद हुआ था. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे अपने खिलाफ केंद्र की साजिश करार दिया था और आरोप लगाया था कि छापा सीएम ऑफिस में मारा गया था.

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