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कैंपेन में बिना इजाजत ना हो पोस्टर का इस्तेमाल... JNU छात्रसंघ चुनाव के लिए गाइडलाइन जारी

जेएनयू छात्रसंघ चुनाव को लेकर यूनिवर्सिटी की ओर से बनाई गई इलेक्शन कमेटी ने आचार संहिता जारी की है. इसमें कहा गया है कि बिना कमेटी की इजाजत के किसी भी पोस्टर या पेम्फलेट का इस्तेमाल न किया जाए.

JNUSU Election JNUSU Election
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 10 मार्च 2024,
  • अपडेटेड 8:09 AM IST

दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छात्रसंघ चुनाव (JNUSU Election) को लेकर माहौल तैयार हो रहा है. इससे पहले यूनिवर्सिटी की ओर से एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें चुनाव प्रचार के दौरान इलेक्शन कमेटी की अनुमति के बिना पोस्टर या पैम्फलेट के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है.  

जेएनयू (JNU) छात्र संघ चुनाव समिति ने आगामी चुनावों में प्रचार के नियमों को लेकर आचार संहिता जारी की है. शुक्रवार को जारी नोटिस में कहा गया, "चुनाव प्रक्रिया को लेकर इलेक्शन कमेटी आंशिक आचार संहिता जारी कर रही है. हम छात्र समुदाय से चुनाव आयोग के साथ सहयोग करने की अपील करते हैं ताकि चुनाव शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से हो सकें." 

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चुनाव समिति ने जारी की गाइडलाइन 

इसमें कहा गया है कि आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया की देखरेख करने वाली चुनाव समिति (ईसी) की पूर्व अनुमति के बिना पोस्टर या पैम्फलेट के इस्तेमाल पर रोक लगाती है. नियमों के मुताबिक, चुनाव लड़ने वाले छात्रों और उनके छात्र संगठनों को परिसर में प्रचार के लिए केवल हस्तनिर्मित पोस्टर और फोटोकॉपी सामग्री का उपयोग करने की अनुमति है. 

नोटिस के मुताबिक, छात्र प्रचार के लिए कैंपस की इमारतों, सड़कों, बिजली के खंभों, बस स्टॉप, पेड़ों आदि का इस्तेमाल पोस्टरों के लिए नहीं कर सकते या विश्वविद्यालय की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते. नियमों में कहा गया है कि सामाजिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किसी भी सार्वजनिक बैठक के लिए चुनाव आयोग से पहले से मंजूरी लेनी होगी. 

चार साल बाद होंगे जेएनयू में चुनाव 

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छात्रों को किसी भी जुलूस को निकालने के लिए सार्वजनिक संबोधन प्रणाली, वाहनों और जानवरों का उपयोग करने से भी प्रतिबंधित किया गया है. बता दें कि जेएनयू में इस बार छात्रसंघ चुनाव चार साल बाद होंगे. इससे पहले साल 2019 में चुनाव हुए थे, जिनमें लेफ्ट विंग की प्रत्याशी आइशी घोष ने जीत हासिल की थी.

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