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कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बान को मिली रेगुलर जमानत

पटियाला हाउस कोर्ट ने कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिरबान  भाटट्टचार्य को दी रेगुलर ज़मानत दी. ये सभी अभी तक दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से मिली 6 महीने की अंतरिम ज़मानत पर बाहर थे.

कन्हैया कुमार कन्हैया कुमार
पूनम शर्मा/पंकज श्रीवास्तव
  • नई दिल्ली,
  • 26 अगस्त 2016,
  • अपडेटेड 8:26 AM IST

पटियाला हाउस कोर्ट ने कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिरबान भाटट्टचार्य को दी रेगुलर ज़मानत दी. ये सभी अभी तक दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से मिली 6 महीने की अंतरिम ज़मानत पर बाहर थे. पटियाला हाउस कोर्ट ने ये नियमित ज़मानत उन्ही शर्तों पर दी है जिन पर हाई कोर्ट ने पहले अंतरिम ज़मानत दी थी.

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि क्योंकि ये पुलिस के जांच मे सहयोग कर रहे है और जिन शर्तों पर अंतरिम जमानत दी गयी थी उनका पालन कर रहे है, पुलिस को जब भी जांच में इनकी जरूरत होती है, ये मौजूद रहे है, लिहाज़ा ये कोर्ट इनको रेगुलर बेल देती है

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पटियाला कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जो बेल बांड इन तीनों ने 6 महीने पहले अंतरिम ज़मानत के दौरान भरे थे वही आगे मिली ज़मानत मे भी जारी रहेंगे. इससे पहले दोपहर को हुए सुनवाई मे पुलिस ने साफ़ कर दिया था की अगर कन्हैया की जमानत को बढ़ाया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है. कन्हैया को मिली 6 महीने की अंतरिम ज़मानत 3 सितंबर को पूरी हो रही है. इसीलिए पटियाला कोर्ट में उसने अर्जी लगायी थी.

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