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हनुमान मंदिर निर्माण विवाद: HC ने मांगे संबंधि‍त अध‍िकारियों के नाम

करोल बाग हनुमान मंदिर पर दिल्ली हाईकोर्ट का नया आदेश आया है. अपने नये आदेश में हाईकोर्ट ने उन अध‍िकारियों के नाम की सूची मांगी है, जो हनुमान मंदिर के निर्माण में शामिल थे.

करोल बाग का हनुमान मंदिर करोल बाग का हनुमान मंदिर
पूनम शर्मा/वंदना भारती
  • नई दिल्ली,
  • 12 दिसंबर 2017,
  • अपडेटेड 6:28 PM IST

करोल बाग के हनुमान मंदिर के अवैध निर्माण को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने उन अधिकारियों की सूची मांगी है, जिनके समय में ये निर्माण हुआ. कोर्ट ने कहा कि हमें उन एमसीडी और डीडीए और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की सूची चाहिए, जिन्होंने अपने कार्यकाल में ये अवैध निर्माण होने दिया. ताकि हम उन लोगों के ख‍िलाफ कार्रवाई कर सकें.

दिल्ली पुलिस और पीडब्ल्यूडी के वकील ने कहा कि हम जांच को पूरा करने के करीब हैं. पीडब्ल्यूडी ने कहा कि ये रोड हमें 2013 के बाद मिली है और मंदिर का निर्माण इससे पहले ही हो चुका था. कोर्ट ने कहा कि पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई भी ट्रस्ट कैसे कब्जा कर सकता है. इस मामले की सुनवाई 14 दिसंबर को एक बार फिर होने जा रही है.  

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इस सुनवाई में कोर्ट यह साफ करेगा कि अवैध निर्माण किसकी गलती से हुआ और इसे हटाने का काम कौन सी एजेंसी करेगी.

गौरतलब है कि हाल में ही 108 फुट कद वाली हनुमान जी की मूर्ति को एयरलिफ्ट कर दूसरी जगह श‍िफ्ट करने पर विचार करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने कहा था कि इस प्रतिमा के कारण अतिक्रमण बढ़ रहा है.  

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