
दिल्ली सरकार और उनके मंत्री सत्येंद्र जैन के लिए एक और बुरी खबर है. दिल्ली की लोकायुक्त अदालत ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उन पर बेनामी संपत्ति और हवाला मामले में चल रही जांच को देखते हुए लोकायुक्त में भी केस दर्ज किया जाए?
लोकायुक्त अदालत ने दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को इससे जुड़े दस्तावेजों के साथ जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है. लोकायुक्त कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई 20 अगस्त को करेगा. जस्टिस रीवा खेत्रपाल ने अपने आदेश में कहा है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में मंत्री सत्येंद्र जैन पर दिल्ली लोकायुक्त एक्ट 1995 की धारा 2 (बी) व धारा 7 के अंतर्गत प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है और यह आवश्यक है कि मंत्री सत्येंद्र जैन कारण बताएं कि क्यों न उनके विरूद्ध हवाला एवं बेनामी लेन देन करने के मामले में केस दर्ज किया जाए?
दरअसल, पिछले साल एक वकील ने लोकायुक्त के पास एक याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया था कि बेनामी संपत्ति से जुड़े मामले के सामने आने के बाद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ना तो अपने मंत्री सत्येंद्र जैन को पद से हटाया है और ना ही उनके खिलाफ कोई केस रजिस्टर करने के लिए पुलिस को कहा है. लिहाजा लोकायुक्त इस मामले में जांच के लिए सीबीआई को आदेश करें.
बता दें कि मई महीने में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के आवास पर सीबीआई की टीम ने छापेमारी की थी. सीबीआई की टीम ने सत्येंद्र जैन से लगभग 12 घंटे पूछताछ भी की थी. इससे पहले सत्येंद्र जैन के खिलाफ बेटी को नौकरी देने व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कथित रिश्तेदार निकुंज अग्रवाल को नियमों का उलंघन कर ओएसडी बनाने का मामला भी काफी सुर्खियों में रहा था.