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Delhi Airport पर सख्त चेकिंग, फिर भी Indigo विमान में लाइटर-बीड़ी लेकर कैसे पहुंचा शख्स?

दिल्ली हवाई अड्डे (New Delhi airport) से रियाद (Riyadh) के लिए उड़ी इंडिगो फ्लाइट (IndiGo flight) में एक व्यक्ति टॉयलेट (Toilet) में जाकर बीड़ी पीने लगा. इसके बाद जब वह बाहर निकला तो धुआं देख फ्लाइट में हड़कंप मच गया. यह फ्लाइट जब मुंबई में लैंड हुई तो केबिन क्रू ने आरोपी पैसेंजर को पुलिस के हवाले कर दिया.

Indigo विमान में शख्स ने पी बीड़ी. (Representational image) Indigo विमान में शख्स ने पी बीड़ी. (Representational image)
aajtak.in
  • मुंबई,
  • 06 मार्च 2024,
  • अपडेटेड 10:28 AM IST

सऊदी अरब की राजधानी रियाद जाने वाली इंडिगो फ्लाइट (IndiGo flight) की टॉयलेट (Toilet) में बीड़ी पीने के आरोप में 42 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पैसेंजर की इस हरकत से सिक्योरिटी खतरे में पड़ गई. वह दिल्ली हवाई अड्डे (Delhi airport) पर चेकिंग के बाद भी फ्लाइट में बीड़ी (Beedi) और लाइटर (Lighter) लेकर पहुंचा था.

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एजेंसी के अनुसार, सोमवार को दिल्ली-मुंबई-रियाद फ्लाइट (Delhi-Mumbai-Riyadh flight) जैसे ही मुंबई में लैंड हुई, वैसे ही एयरपोर्ट पर केबिन क्रू (cabin crew) ने पैसेंजर को पुलिस के हवाले कर दिया. अधिकारी ने बताया कि चौंकाने वाली बात यह है कि जब यह पैसेंजर सोमवार को दिल्ली हवाई अड्डे पर फ्लाइट में चढ़ा तो उसके पास एक लाइटर और बीड़ी थी.

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इतनी सुरक्षा जांच के बाद भी वह बीड़ी और लाइटर कैसे ले गया. आरोपी की पहचान मोहम्मद फकरुद्दीन अम्मुरुद्दीन के रूप में हुई है, जो मुंबई से कनेक्टिंग फ्लाइट से रियाद जा रहा था. वह पेशे से मजदूर है.

अधिकारी ने बताया कि इस मामले के बारे में तब पता चला, जब फ्लाइट सिक्योरिटी ऑफिसर ने अम्मुरुद्दीन के बाहर निकलने के बाद टॉयलेट से धुआं निकलता देखा. इसके बाद फ्लाइट जब मुंबई में लैंड हो गई तो केबिन क्रू ने पुलिस को सूचना दी और पैसेंजर अम्मुरुद्दीन को पुलिस के हवाले कर दिया.

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अम्मुरुद्दीन ने पुलिस को बताया कि वह सऊदी अरब की राजधानी में मजदूरी करता है. पूछताछ के दौरान उसने बताया कि उसने अपनी पैंट की जेब में बीड़ी और लाइटर छिपाकर रखा था. दिल्ली हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के बाद भी वह दोनों चीजें फ्लाइट में लेकर पहुंच गया.

फिलहाल अम्मुरुद्दीन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 336 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना) और विमान अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

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