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मनीष सिसोदिया को मिलेगी राहत या फीकी होगी होली? राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत अर्जी पर सुनवाई आज

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज मनीष ससोदिया की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होगी. उन्हें 5 दिन की सीबीआई हिरासत खत्म होने पर कोर्ट में पेश किया जाएगा. सीबीआई ने सिसोदिया को 26 फरवरी को आठ घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था, जबकि 27 फरवरी को कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया था.

मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होगी मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होगी
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 04 मार्च 2023,
  • अपडेटेड 9:23 AM IST

शराब घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी. सिसोदिया को आज 5 दिन की सीबीआई हिरासत खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा. लिहाजा आज तय हो जाएगा कि सिसोदिया को राहत मिलती है या उनका जेल में सफर और लंबा खिचता है. 

सिसोदिया ने CBI की ओर से की गई गिरफ्तारी को पहले सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. लेकिन सर्वोच्च अदालत ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा था कि आपके पहले दिल्ली HC जाना चाहिए. जोर देकर कहा गया था कि जमानत के लिए सीधे-सीधे सर्वोच्च अदालत में पहुंच जाना गलत परंपरा है.

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CBI ने सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था. आठ घंटे की लंबी पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी. इसके बाद सिसोदिया को 27 फरवरी को कोर्ट में पेश किया गया तो वहां से उन्हें 5 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया गया था. लेकिन अब वो कस्टडी खत्म हो रही है. 

एजेंसी के मुताबिक सिसोदिया के वकील ऋषिकेश ने कहा कि हमने विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल के समक्ष आवेदन दायर किया गया था, जिन्होंने मामले को शनिवार को सुनवाई के लिए लिस्टेड किया गया है.

दरअसल, कोर्ट ने 27 फरवरी को सिसोदिया को सीबीआई हिरासत में भेज दिया था. कोर्ट ने कहा था कि आरोपी पहले दो मौकों पर जांच में शामिल हुए थे, लेकिन यह देखा गया कि पूछताछ के दौरान उनसे पूछे गए अधिकांश सवालों का वह संतोषजनक जवाब देने में विफल रहे हैं. कोर्ट ने कहा था कि वह अब तक की जांच के दौरान सामने आए सबूतों को वैध तरीके से समझाने में नाकाम रहे हैं. कोर्ट ने कहा था कि उनके अधीनस्थों ने कुछ तथ्यों का खुलासा किया है, जिन्हें उनके खिलाफ अभियोग के रूप में लिया जा सकता है और उनके खिलाफ कुछ दस्तावेजी सबूत भी सामने आ चुके हैं.

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न्यायाधीश ने कहा था कि जहां तक आरोपी से जानकारी हासिल करने के लिए किसी भी बल या थर्ड-डिग्री के तरीकों के इस्तेमाल के बारे में वरिष्ठ वकील द्वारा व्यक्त की जा रही आशंकाओं का सवाल है तो यह अदालत सीबीआई के अधिकारियों से ऐसी उम्मीद नहीं करती है. 

सिसोदिया ने सीबीआई की गिरफ्तारी को पहले सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन उन्हें वहां से झटका लगा था. याचिका पर सुनवाई के दौरान CJI ने पूछा कि आप इस मामले को लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों चले आए. अपनी रिहाई के लिए आप दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करें. 

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