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मनीष सिसोदिया को झटका, SC ने कहा- सीधे यहां क्यों आए? बेल चाहिए तो HC जाएं

दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान सख्त रुख अपनाया. सीजेआई ने पूछा कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए. पहले हाई कोर्ट जाइए. मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने रविवार को गिरफ्तार किया था. सिसोदिया ने SC में अपनी गिरफ्तारी और सीबीआई जांच के तरीके को चुनौती दी थी.

मनीष सिसोदिया 26 फरवरी को हुए थे अरेस्ट (फाइल फोटो) मनीष सिसोदिया 26 फरवरी को हुए थे अरेस्ट (फाइल फोटो)
कनु सारदा/सृष्टि ओझा/पंकज जैन
  • नई दिल्ली,
  • 28 फरवरी 2023,
  • अपडेटेड 6:05 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के मामले में सुनवाई की. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस नरसिम्हा की बेंच ने मामले की सुनवाई की. इस दौरान सीजेआई ने सख्त रुख अपनाते हुए पूछा कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए. 

सीजेआई ने कहा कि आपके पास तो वैसे भी राहत के लिए कानूनी विकल्प हैं. आप सीधे यहां आए, इसका क्या कारण है? यहां पर आप अनुच्छेद 32 के तहत क्यों आए हैं? सीजेआई ने कहा कि ये अच्छी और स्वस्थ परम्परा नहीं है, जिसमें सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाता है. जस्टिस नरसिम्हा ने टिप्पणी की कि कोई घटना दिल्ली में हो रही है, इसका मतलब यह नहीं कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले आएंगे. सीजेआई ने कहा कि आपके सामने दिल्ली हाई कोर्ट का भी विकल्प है. उसे पहले आजमाना चाहिए. 

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अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि उनका आना क्यों अनिवार्य था. उन्होंने कहा कि अब तक कोई सबूत नहीं मिला है. गिरफ्तारी भी नियम सम्मत नहीं है.इस दौरान उन्होंने रोमेश थापर मामले में कोर्ट के पुराने आदेश का हवाला old is gold की टिप्पणी के साथ दिया. सिंघवी बोले कि कोर्ट ने अपने फैसलों में साफ किया है कि लोगों की व्यक्तिगत आजादी से समझौता नहीं हो सकता.

वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी अब इस मामले में हाई कोर्ट जाएगी. AAP ने कहा, 'हम कोर्ट का सम्मान करते हैं. हाई कोर्ट जाएंगे.' मनीष सिसोदिया को दिल्ली सरकार की शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में सीबीआई ने रविवार को गिरफ्तार किया था. सिसोदिया ने SC में शराब घोटाला मामले में अपनी गिरफ्तारी और सीबीआई जांच के तरीके को चुनौती दी है.

5 दिन के लिए सीबीआई रिमांड में

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वहीं सीबीआई ने उन्हें सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था. कोर्ट ने सिसोदिया को 5 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है. 

सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से पूछताछ शुरू कर दी है. सीबीआई ने सिसोदिया के लिए सवालों की लंबी लिस्ट तैयार की है. बताया जा रहा है कि सीबीआई नए सिरे से पूछताछ करेगी. पिछली पूछताछ के दौरान वे जिन सवालों के जवाब देने से बचे थे, उनसे ये सवाल फिर से पूछे जाएंगे. 

2021 में लागू की थी नई शराब नीति

दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी. दिल्ली सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी लाने को लेकर माफिया राज खत्म करने का तर्क दिया था. जुलाई 2022 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने इस मामले में एलजी वीके सक्सेना को रिपोर्ट सौंपी थी. इसमें एक्साइज पॉलिसी में गड़बड़ी के साथ ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का भी आरोप लगा था. इसी रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को मामला दर्ज किया था. रविवार को इसी मामले में सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया. 

सीबीआई ने बताया था कि नई आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं के मामले की जांच के लिए उपमुख्यमंत्री और प्रभारी आबकारी मंत्री व 14 अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. डिप्टी सीएम को 19 फरवरी 2023 को जांच में सहयोग करने के लिए सीआरपीसी की धारा 41-A के तहत नोटिस जारी किया गया था.

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हालांकि उन्होंने व्यस्तता का हवाला देते हुए एक सप्ताह का समय मांगा. उनके अनुरोध पर फिर नोटिस जारी किया गया. हालांकि, इस दौरान उन्होंने टालमटोल भरे जवाब दिए और जांच में सहयोग नहीं किया. इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है.

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