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दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 7 घंटे की जमानत पर घर पहुंचे, बीमार पत्नी से नहीं हो सकी मुलाकात

दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट ने सात घंटे के लिए जमानत दे दी थी. सात घंटे की जमानत पर रिहा हुए मनीष सिसोदिया अपने घर पहुंचे लेकिन उससे पहले ही उनकी पत्नी को तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल ले जाना पड़ा.

मनीष सिसोदिया (फाइल फोटोः पीटीआई) मनीष सिसोदिया (फाइल फोटोः पीटीआई)
सुशांत मेहरा
  • नई दिल्ली,
  • 03 जून 2023,
  • अपडेटेड 1:19 PM IST

दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कुछ घंटों के लिए जमानत पर बाहर आए हैं. मनीष सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने सुबह 10 बजे से 5 बजे तक, सात घंटे के लिए जमानत दे दी थी. सुबह 10 बजे सिसोदिया तिहाड़ जेल से बाहर निकले और सीधे अपने आवास पहुंचे.

हालांकि, सिसोदिया के घर पहुंचने से पहले ही उनकी पत्नी को तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल ले जाना पड़ा. बताया जाता है कि मनीष सिसोदिया की पत्नी को तबीयत बिगड़ने पर लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उनका उपचार चल रहा है. सिसोदिया को कोर्ट ने बीमार पत्नी से मिलने के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक के लिए सशर्त जमानत दे दी थी.

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कोर्ट के आदेश पर दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम को सुबह 10 बजे तिहाड़ जेल से रिहा किया गया. जेल से रिहाई के बाद मनीष सिसोदिया सीधे दिल्ली के मथुरा रोड स्थित अपने आवास पहुंचे. मनीष सिसोदिया अपने घर पहुंच गए लेकिन अपनी बीमार पत्नी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है. मनीष सिसोदिया के अपने घर पहुंचने से पहले ही उनकी पत्नी की तबीयत अचानक बिगड़ गई.

मनीष सिसोदिया की पत्नी को अचानक तबीयत बिगड़ने पर आनन-फानन में उपचार के लिए एलएनजेपी अस्पताल ले जाया गया. मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने इस शर्त पर जमानत दी है कि वे इस दौरान मीडिया से बात नहीं करेंगे. कोर्ट ने सिसोदिया के सामने परिवार के अलावा किसी भी बाहरी व्यक्ति से बात नहीं करने, मोबाइल फोन और इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करने की भी शर्त रखी है.

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ईडी ने किया था जमानत का विरोध

मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 6 हफ्ते के लिए जमानत मांगी थी. ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में मनीष सिसोदिया की ओर से दायर जमानत याचिका का विरोध किया था. ईडी के वकील ने दलील दी थी कि चार दिन पहले ही सिसोदिया ने अपनी जमानत याचिका वापस ली थी. अब इसी ग्राउंड पर फिर से जमानत मांग रहे हैं.

ईडी के वकील ने ये भी दलील दी थी कि मनीष सिसोदिया पुलिस की मौजूदगी में भी बीमार पत्नी से मुलाकात कर सकते हैं. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया था. दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को सात घंटे के लिए सशर्त अंतरिम जमानत दे दी थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने साथ ही सिसोदिया की पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट भी शाम तक जमा करने के लिए कहा था.

6 जून तक न्यायिक हिरासत में हैं सिसोदिया

दिल्ली शराब नीति में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को एक दिन पहले ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था. राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि 6 जून तक के लिए बढ़ा दी थी.

 

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