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Har Ghar Tiranga: अगर राष्ट्रीय ध्वज फट गया तो क्या करना होगा? MCD ने जारी किए निर्देश

प्रधानमंत्री मोदी ने 13 से 15 अगस्त तक देश के हर घर पर तिरंगा फहराने की अपील की है. इसके साथ ही उन्होंने 2 अगस्त से सोशल मीडिया की प्रोफाइल फोटो में तिरंगा लगाने का भी आग्रह किया था. इस योजना के लिए सरकार ने 20 करोड़ घरों का लक्ष्य किया है. अगर इस योजना में तिरंगा क्षतिग्रस्त होता है तो क्या किया जाएगा, इसको लेकर एमसीडी ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

राष्ट्रीय ध्वज (फाइल फोटो) राष्ट्रीय ध्वज (फाइल फोटो)
राम किंकर सिंह
  • नई दिल्ली,
  • 05 अगस्त 2022,
  • अपडेटेड 10:46 PM IST

दिल्ली नगर निगम ने 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत सभी जोनल कार्यालयों को राष्ट्रीय ध्वज के उचित निस्तारण के निर्देश दिए हैं. सभी को निर्देश दिया गया है कि यदि कोई राष्ट्रीय ध्वज गंदा, फटा और क्षतिग्रस्त पाया जाता है तो उसे जोनल कंट्रोल रूम में जमा किया जाएगा. उसके बाद गंदे और क्षतिग्रस्त हुए राष्ट्रीय ध्यवज का निपटारा भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा ध्वज संहिता-2002 के तहत किया जाएगा. 

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दिल्ली नगर निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि MCD तिरंगे को बहुत महत्व और सम्मान देती है. सभी जोनल कार्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि जब कोई ध्वज क्षतिग्रस्त हो जाता है या गंदा हो जाता है तो उसे एक तरफ नहीं फेंका जाएगा या लापरवाही से निपटाया नहीं जाएगा, बल्कि ध्वज का ध्वज संहिता में निहित नियम के अनुसार सम्मान के साथ निपटारा किया जाएगा. 

क्या है 'हर घर तिरंगा' अभियान 

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात में इस योजना का जिक्र करते हुए 13 से 15 अगस्त तक देश के हर घर पर तिरंगा फहराने की अपील की थी. इसके साथ ही उन्होंने 2 अगस्त से सोशल मीडिया की प्रोफाइल फोटो में तिरंगा लगाने का भी आग्रह किया था. इस योजना के लिए सरकार ने 20 करोड़ घरों का लक्ष्य किया है. इस योजना में सरकारी और निजी प्रतिष्ठान भी शामिल होंगे. इसको लेकर प्रशासन जोर-शोर से तैयारी कर रहा है. इसके लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है. केंद्र सरकार ने इसके लिए तीन तरह के झंडों के उत्पादन की व्यवस्था की है. ये डाकघरों में उपलब्ध होंगे और लोग तिरंगे को ऑनलाइन भी खरीद सकेंगे. 

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