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दवा-सिलेंडर होर्डिंग केस: गौतम गंभीर को क्लीन चिट देने पर खफा दिल्ली HC, फिर से जांच का आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि वह बीजेपी सांसद गौतम गंभीर और आप विधायक प्रवीण कुमार पर ड्रग कंट्रोलर द्वारा दायर रिपोर्ट से पूरी तरह से असंतुष्ट है, ऐसा लगता है कि ड्रग कंट्रोलर ने इसमें शामिल कानूनी पहलुओं को देखा नहीं.

दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट
नलिनी शर्मा/पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 31 मई 2021,
  • अपडेटेड 3:57 PM IST
  • ड्रग कंट्रोलर की रिपोर्ट पर खफा दिल्ली HC
  • लगाई फटकार, फिर से जांच करने का आदेश

दवा और ऑक्सीजन सिलेंडर की होर्डिंग के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है. हाई कोर्ट का कहना है कि वह बीजेपी सांसद गौतम गंभीर और आप विधायक प्रवीण कुमार पर ड्रग कंट्रोलर द्वारा दायर रिपोर्ट से पूरी तरह से असंतुष्ट है, ऐसा लगता है कि ड्रग कंट्रोलर ने इसमें शामिल कानूनी पहलुओं को देखा नहीं.

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इसकी जांच नहीं की गई है कि कैसे गौतम गंभीर फाउंडेशन, आपूर्तिकर्ताओं से बड़ी मात्रा में दवा खरीदने में कामयाब रहा. साथ ही दवा खरीदने वाले व्यक्ति का ठिकाना क्या था और इतनी बड़ी मात्रा में आपूर्ति न करने के लिए डीलर के दायित्व का स्थिति रिपोर्ट में उल्लेख नहीं किया गया है.

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गंभीर को क्लीन चिट देने पर भड़का कोर्ट
दवाइयों की होर्डिंग से जुड़े मामले में के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने बीजेपी सांसद गौतम गंभीर को क्लीन चिट देने के लिए ड्रग कंट्रोलर को कड़ी फटकार लगाई और कोर्ट ने दोबारा से जांच कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि आप जांच नहीं कर सकते हैं तो बताएं, हम आपको हटाकर किसी और को यह जिम्मा दे देते हैं.

दिल्ली हाई कोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर को फटकार लगाते हुए कहा कि हम चाहते थे कि आप बताएं कि किस कानून के तहत इसकी इजाजत है, किसमे नहीं, इन दवाओं को इतनी बड़ी मात्रा में हासिल करने के लिए क्या जरूरी है. यह नहीं पूछ रहे थे कि कितने लोगों की जान बची.

आप विधायक प्रीति तोमर को राहत
दिल्ली हाई कोर्ट ने आप विधायक प्रीति तोमर को लेकर दायर रिपोर्ट पर संतुष्टी दिखाई है, जबकि बीजेपी सांसद गौतम गंभीर और आप विधायक प्रवीण कुमार से जुड़े पहलू पर ड्रग कंट्रोलर की जांच से कोर्ट संतुष्ट नहीं है. कोर्ट ने दोबारा से जांच कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है.

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क्या है पूरा केस

दिल्ली हाई कोर्ट दरअसल उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें अलग-अलग पार्टी के नेताओं द्वारा दवाई ऑक्सीजन और करो ना के इलाज के लिए जरूरी चीजों की होर्डिंग करके अपने-अपने क्षेत्रों के लोगों में बांट रहे थे. इस तरह से दवाई और जरूरी चीजों की होर्डिंग कानूनी रूप से नहीं की जा सकती यह गैरकानूनी है. इसीलिए कोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर को इस मामले में जांच करने के आदेश दिए थे, लेकिन जो कंट्रोलर ने सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को क्लीन चिट दे दी.

 

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