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नजीब अहमद मामला: अदालत ने 27 मार्च तक रखा अपना फैसला सुरक्षित

जेएनयू से लापता छात्र नजीब अहमद से जुड़े एक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने 27 मार्च तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है.

नजीब अहमद नजीब अहमद
विकास कुमार
  • नई दिल्ली,
  • 20 मार्च 2017,
  • अपडेटेड 7:02 PM IST

जेएनयू से लापता छात्र नजीब अहमद से जुड़े एक मामले में दिल्ली की अदालत ने 27 मार्च तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है.

मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सुमित दास को सोमवार को आदेश देना था कि आरोपी छात्रों का लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा या नहीं लेकिन उन्होंने आज फिर यह कहते हुए आदेश सुरक्षित कर लिया कि फिलहाल आदेश तैयार नहीं है.

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इससे पहले कोर्ट ने 15 मार्च को सुनवाई के बाद अपना आदेश आज तक के लिए सुरक्षित रख लिया था. पूरा मामला नौ आरोपी छात्रों के लाई डिटेक्टर से जुड़ा हुआ है.

दिल्ली पुलिस ने 23 जनवरी को जारी नोटिस में दावा किया था कि नजीब के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए आरोपी छात्रों का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराना जरूरी है. आरोपी छात्रों ने यह टेस्ट करवाने से इनकार किया और वो इस मामले को अदालत में ले गए.

मामले की सुनवाई के दौरान जहां दिल्ली पुलिस के वकील ने इस कार्यवाई को जरूरी बताया वहीं आरोपी छात्रों के वकील ने बिना सहमति के होने वाले लाई डिटेक्टर टेस्ट को गैरकानूनी बताया.

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