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रेहड़ी-पटरी वालों को लेकर हाई कोर्ट मे NDMC ने लगायी नई अर्जी

9 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने किसी भी रेहड़ी पटरी वाले को दिल्ली मे हटाने को लेकर रोक लगा दी थी. हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार, पुलिस, सभी एमसीडी और एलजी को नोटिस देकर जवाब मांगा था.

दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट
पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 28 सितंबर 2016,
  • अपडेटेड 6:30 PM IST

रेहड़ी-पटरी वालों को हटाने को लेकर एनडीएमसी की तरफ ये मंगलवार को नई अर्जी लगाई गई है कि हाई कोर्ट अपने 9 सितंबर के उस आदेश को संशोधित करे, जिसमें रेहड़ी पटरी वालों को हटाने पर हाई कोर्ट ने पूरी तरह से रोक लगा दी थी. साथ ही एनडीएमसी की तरफ से हो रहे सर्वे को भी रोक दिया गया था. इस अर्जी मे NDMC ने कोर्ट को सर्वे को पूरा करने की इजाजत मांगी है, क्योंकि NDMC का तर्क है कि 90 फीसदी सर्वे हो चुका है लिहाजा इसे पूरा करने का आदेश हाई कोर्ट दे.

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9 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने किसी भी रेहड़ी पटरी वाले को दिल्ली मे हटाने को लेकर रोक लगा दी थी. हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार, पुलिस, सभी एमसीडी और एलजी को नोटिस देकर जवाब मांगा था. याचिका कांग्रेस के नेता अजय माकन ने लगाई है. हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद दिल्ली के रेहड़ी पटरी वालों को फिलहाल पुलिस और एमसीडी नहीं हटा पा रही है. हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि जब तक दिल्ली मे उनकी गिनती से जुड़ा हुआ सर्वे पूरा नहीं हो जाता और साथ ही सरकार कोई ठोस पॉलिसी रेहड़ी पटरी वालों के लिए नहीं बना लेती, जो वेंडर जहां है उसे वहां से न हटाया जाए.

कोर्ट ने सरकार, पुलिस और सभी एमसीडी से इस पर अपना जवाब देने को भी कहा है. दिल्ली के लाजपत नगर, सरोजिनी नगर, करोल बाग, लोधी रोड जैसे अलग-अलग इलाकों मे पुलिस और एमसीडी रेहड़ी पटरी वालों को लगातार हटा रही थी.

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