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धक्का-मुक्की कांड: क्राइम ब्रांच को मिल सकती है राहुल गांधी पर दर्ज मामले की जांच की जिम्मेदारी

गुरुवार को संसद परिसर में धक्का-मुक्की कांड के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बीजेपी ने FIR दर्ज करवाई थी. अब जानकारी सामने आ रही है कि राहुल के खिलाफ दर्ज हुआ यह मामला जांच के लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया जा सकता है.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (तस्वीर: PTI) कांग्रेस नेता राहुल गांधी (तस्वीर: PTI)
हिमांशु मिश्रा
  • नई दिल्ली,
  • 20 दिसंबर 2024,
  • अपडेटेड 12:09 PM IST

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) के द्वारा आंबेडकर पर दिए गए बयान के बाद शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. संसद में आज भी भारी गहमागमी है. इससे पहले गुरुवार को धक्का-मुक्की कांड हुआ था, जिस पर सियासी उबाल अपने चरम पर है. आज बीजेपी और विपक्ष दोनों में प्रदर्शन की रेस है. बीजेपी सांसदों का ग्रुप महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. तो वहीं, विपक्षी सांसद विजय चौक से संसद तक मार्च कर रहे हैं. 

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गुरुवार को धक्का-मुक्की कांड के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बीजेपी ने FIR दर्ज करवाई थी. अब जानकारी सामने आ रही है कि राहुल के खिलाफ दर्ज हुआ यह मामला जांच के लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया जा सकता है.

दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों की मीटिंग होगी, जिसके बाद इस पर फैसला लिया जाएगा कि केस का आगे क्या करना है. पुलिस ने गुरुवार, रात 9 बज कर 22 मिनट पर FIR दर्ज की थी. 

बता दें कि इससे पहले संसद परिसर में कलर कैनिस्टर वाले मामले की जांच लोकल पुलिस से लेकर स्पेशल सेल को दी गई थी.

किन धाराओं में दर्ज हुआ है केस?

धक्का-मुक्की कांड में घायल हुए बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत अभी भी ICU में भर्ती हैं. राहुल गांधी पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की इन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. 

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  • धारा 109: हत्या का प्रयास
  • धारा 115: स्वेच्छा से चोट पहुंचाना
  • धारा 117:  स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना
  • धारा 121: सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्य से विचलित करने के लिए चोट पहुंचाना
  • धारा 351: आपराधिक धमकी
  • धारा 125: दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालना

यह भी पढ़ें: संसद में धक्का-मुक्की... BJP और कांग्रेस के आरोपों के बीच अहम होगा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का रोल

कैसे शुरू हुआ धक्का कांड?

दरअसल, आंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान के विरोध में कांग्रेस पार्टी संसद में प्रोटेस्ट कर रही थी. ठीक इसी वक्त बीजेपी भी कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी. इस बीच, गुरुवार सुबह 10.40 बजे कांग्रेस प्रोटेस्ट करते हुए संसद के मकर द्वार तक आ रही थी. इसी वक्त बीजेपी मकर द्वार पर खड़ी थी. 

इस तरह बीजेपी और कांग्रेस के सांसद एक दूसरे के ठीक सामने थे. दोनों तरफ से नारेबाजी होने लगी. यह घटनाक्रम लगभग 20 मिनट तक चला. कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सांसदों ने उन्हें रोकने की कोशिश की और उनसे धक्का-मुक्का की. बीजेपी का भी ठीक यही कहना है.

बीजेपी का आरोप है कि इस बीच राहुल गांधी ने एक सांसद के साथ धक्का-मुक्की की, जिससे वो सांसद बीजेपी एमपी प्रताप सारंगी के ऊपर गिर गया. इस धक्का-मुक्की में सारंगी और बीजेपी के एक और सांसद मुकेश राजपूत घायल हो गए. 

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इस पूरे घटनाक्रम पर प्रताप सारंगी ने कहा, "मैं सीढ़ियों पर खड़ा था. राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया और वो सांसद मेरे ऊपर गिर गए, जिससे मैं गिर गया और चोट लग गई."

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राहुल गांधी ने घटना पर क्या कहा?

बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी के आरोप के बाद राहुल गांधी ने कहा, "कैमरे में सब कैद है. मैं सदन में जाने की कोशिश कर रहा था. बीजेपी के सांसदों ने मुझे धकेला और धमकाया. खड़गे जी को भी धक्का दिया. हमें धक्का-मुक्की से हमें कुछ नहीं होता है. बीजेपी के सांसद हमें संसद में जाने से नहीं रोक सकते."

राहुल गांधी ने कहा कि मैं संसद के अंदर जाना चाहता था. संसद में जाना मेरा अधिकार है मुझे रोकने की कोशिश की गई. हमें संसद के अंदर जाने से रोका गया. बीजेपी के सांसद धक्का-मुक्की कर रहे थे. 

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