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पैरोडी, व्यंग्य के जरिए मशहूर हस्तियों की तस्वीरों, नाम या चिह्न का कर सकते हैं उपयोग: दिल्ली HC

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि  बिना उनकी इजाजत के उनकी पहचान उजागर करना या उनकी छवि का इस्तेमाल किसी उत्पाद या सामान की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जा सकता है. दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि किसी मशहूर हस्ती के नाम व उनके फोटो का उपयोग समाचार, व्यंग्य, पैरोडी और कला के लिए किया जा सकता है.

सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 27 अप्रैल 2023,
  • अपडेटेड 4:52 AM IST

पैरोडी, कलात्मकता या व्यंग्य के जरिए अभिव्यक्ति की आजादी के तहत मशहूर हस्तियों की तस्वीरों, नाम या चिह्न का उपयोग करने में कोई हर्ज नहीं है. दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में इसे हरी झंडी दी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि किसी मशहूर हस्ती के नाम व उनके फोटो का उपयोग समाचार, व्यंग्य, पैरोडी और कला के लिए किया जा सकता है. यह संविधान के तहत दिए गए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत स्वीकार्य है.
 
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि  बिना उनकी इजाजत के उनकी पहचान उजागर करना या उनकी छवि का इस्तेमाल किसी उत्पाद या सामान की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जा सकता है. कोर्ट ने कहा कि हस्तियों के नामों व छवियों का उपयोग लैम्पूनिंग, व्यंग्य, पैरोडी, कला, छात्रवृत्ति, संगीत, शिक्षाविदों, समाचार और उस तरह के अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग संविधान के तहत दिए गए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति है. लेकिन उसका उपयोग अपने उत्पाद के प्रचार के लिए किया जाना गलत है.
 
कोर्ट ने यह टिप्पणी सिंगापुर के डिजिटल कलेक्टिबल्स नाम की एक कंपनी और मोहम्मद सिराज और अशर्दीप सिंह जैसे कुछ क्रिकेटरों की याचिकाओं का निपटारा करते हुए की है. दिल्ली हाईकोर्ट ने नवंबर 2022 में अपने आदेश में अमिताभ बच्चन की आवाज, नाम और तस्वीर का इस्तेमाल बिना उनकी इजाजत के विज्ञापनों के लिए करने पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने सिर्फ अमिताभ बच्चन ही नहीं बल्कि एबी, बिग बी को भी इसी दायरे में माना था.

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