Advertisement

दिल्ली में कैब एग्रीगेटर्स के लिए सख्त होंगे नियम, केजरीवाल सरकार लॉन्च करने जा रही ऐप

दिल्ली सरकार ने इस योजना को पिछले साल अधिसूचित किया था. यह बाइक टैक्सियों के लिए भी लागू रहेगा. इसके तहत परिवहन एग्रीगेटर कंपनियों को यात्री सेवाओं के लिए इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को शामिल करने पर जोर दिया गया है. इसके तहत ऐप जारी किया जाएगा, जिसमें वाहन और ड्राइवर की जानकारी शेयर करनी होगी.

सीएम अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो) सीएम अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 23 जनवरी 2024,
  • अपडेटेड 2:43 AM IST

दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग एक पोर्टल बना रहा है, जिस पर कैब एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सर्विस देने वालों को अनिवार्य रूप से वाहन नंबर और ड्राइवर का विवरण दर्ज करना होगा. अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता योजना के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल बनाया जा रहा है.

पीटीआई के मुताबिक इस योजना को पिछले साल अधिसूचित किया गया था. यह बाइक टैक्सियों के लिए भी लागू रहेगा. इसके तहत परिवहन एग्रीगेटर कंपनियों को यात्री सेवाओं के लिए इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को शामिल करने पर जोर दिया गया है.

Advertisement

एक अधिकारी ने बताया, "पोर्टल लगभग तैयार है. कैब एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सेवा प्रदाताओं को वाहनों का रजिस्ट्रेशन नंबर और प्रत्येक ड्राइवर की डिटेल इसमें डालनी होगी."

हाल ही में एक बैठक कर कंपनियों को पोर्टल के बारे में जानकारी दी गई. इस योजना का उद्देश्य यात्रियों और ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एग्रीगेटर प्लेटफार्मों को सरकार के दायरे में लाना है. यह वायु प्रदूषण को कम करने और हरित गतिशीलता को बढ़ाने के लिए कमर्शियल वाहनों के तौर पर इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने पर जोर देती है.

योजना के तहत दिल्ली में सभी एग्रीगेटर्स, डिलीवरी सेवा प्रदाताओं और ई-कॉमर्स संस्थाओं के गाड़ियों वाहन बेड़े को 1 अप्रैल, 2030 तक इलेक्ट्रिक में परिवर्तित करना होगा.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement