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प्रियदर्शिनी मट्टू मर्डर के दोषी संतोष को LLM परीक्षा देने के लिए पैरोल

प्रियदर्शिनी मट्टू केस: दोषी संतोष को दिल्ली हाइकोर्ट से LLM परीक्षा देने के लिए 3 हफ्ते की पैरोल की मंजूरी मिल गई है.

 प्रियदर्शिनी मट्टू कांड प्रियदर्शिनी मट्टू कांड
aajtak.in/प्रियंका शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 14 मई 2019,
  • अपडेटेड 3:19 PM IST

प्रियदर्शिनी मट्टू हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे संतोष सिंह को दिल्ली हाइकोर्ट ने एलएलएम परीक्षा देने के लिए पैरोल की मंजूरी दे दी है. संतोष को एलएलएम की परीक्षा के देने के लिए 3 हफ्ते का पैरोल मिला है. बता दें, परीक्षा का आयोजन 22 मई को होना है. संतोष ने एलएलएम ब्रांच 2 की परीक्षा देने के लिए परोल मांगा था.

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आपको बता दें, संतोष ने एलएलएम की परीक्षा देने के साथ ही बिहार में अपने एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए भी पैरोल मांग रहा था. इससे पहले भी इसी आधार पर उसने पैरोल मांगा था. इस पर दिल्ली पुलिस के वकील का कहना था कि उसके रिश्तेदार की कितनी बार शादी होगी. 

वहीं संतोष के वकील ने कहा है कि वह एलएलएम की पढ़ाई दो भागों में कर रहा है. इससे पहले मिली पैरोल में अवधि खत्म होने पर उसने सरेंडर कर दिया था. जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि किसी को पढ़ाई करने से नहीं रोका जा सकता. लेकिन कोर्ट के इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कोर्स कब तक चलेगा.

जानें- क्या था प्रियदर्शिनी मट्टू केस

पूर्व आईपीएस के बेटे संतोष पर जनवरी 1996 में प्रियदर्शिनी मट्टू से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या करने का दोष साबित हुआ था. दिल्ली की निचली अदालत ने उसे इस मामले में साल 1999 में बरी कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को पलटते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद में बदल दिया था.

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