Advertisement

द‍िल्ली के स्कूलों में CCTV लगाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा 20 साल का छात्र

सुप्रीम कोर्ट  ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार से उस याचिका पर जवाब मांगा है जिसमें राष्ट्रीय राजधानी के स्कूलों में विद्यार्थियों, खासकर छात्राओं की निजता का हवाला देकर स्कूलों में सीसीटीवी कैमरा लगाने की योजना को चुनौती दी गई है.

प्रतीकात्मक फोटो प्रतीकात्मक फोटो
aajtak.in
  • नई द‍िल्ली,
  • 11 मई 2019,
  • अपडेटेड 11:07 AM IST

सुप्रीम कोर्ट  ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार से उस याचिका पर जवाब मांगा है जिसमें राष्ट्रीय राजधानी के स्कूलों में विद्यार्थियों, खासकर छात्राओं की निजता का हवाला देकर स्कूलों में सीसीटीवी कैमरा लगाने की योजना को चुनौती दी गई है.

आईएएनएस एजेंसी के अनुसार, प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि क्यों न सरकारी विद्यालयों की कक्षाओं और प्रयोगशालाओं में 1.46 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना पर तत्काल रोक लगा दी जाए. अदालत इस मामले में दिल्ली के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के एक 20 साल के छात्र अंबर टिको की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

Advertisement

न‍िजता पर पड़ेगा व‍िपरीत प्रभाव

टिको की ओर से पेश वकील जय देहाद्री और सृष्टि कुमार ने अदालत को बताया कि स्कूलों में सीसीटीवी कैमरों को लगाने से विद्यार्थियों खासकर छात्राओं और महिला शिक्षकों की निजता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा.

इस वजह से ल‍िया गया था न‍िर्णय

बता दें क‍ि सीसीटीवी लगाने का निर्णय 11 सितंबर, 2017 को एक आपात बैठक में शिक्षा मंत्री द्वारा दिल्ली के स्कूलों में बच्चों के साथ यौन दुर्व्यवहार की बढ़ती घटनाओं की वजह से लिया गया था.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement