Advertisement

दिल्ली: कोचिंग सेंटर के बेसमेंट के 4 को-ऑनर को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत, 3 छात्रों की हुई थी मौत

ओल्ड राजिंदर नागर राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट मे IAS की तैयारी करने वाले तीन छात्रों की मौत के मामले मे बेसमेंट के चार सह-मालिकों को अंतरिम जमानत मिल गई है.

इसी कोचिंग सेंटर में हुआ था हादसा इसी कोचिंग सेंटर में हुआ था हादसा
सृष्टि ओझा
  • नई दिल्ली,
  • 13 सितंबर 2024,
  • अपडेटेड 5:33 PM IST

दिल्ली हाई कोर्ट ने ओल्ड राजिंदर नगर में आईएएस की तैयारी कर रहे तीन छात्रों की मौत से जुड़े बेसमेंट के चार को-ऑनर को अंतरिम जमानत दे दी है. जमानत 30 जनवरी, 2024 तक प्रभावी रहेगी. अदालत ने दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) से एक समिति बनाने का अनुरोध किया है, जो हाई कोर्ट के रिटायर जज की देखरेख में काम करेगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पूरी दिल्ली में बेसमेंट में कोई कोचिंग सेंटर न चलाया जाए. साथ ही एक जगह भी बनाई जाए, जहां सेंटर चल सकें. इसके अतिरिक्त, अदालत ने बेसमेंट के चार को-ऑनर को रेड क्रॉस सोसाइटी में 5 करोड़ जमा करने का निर्देश दिया. जज दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने कहा कि उन्होंने बेसमेंट किराए पर देकर लालच का काम किया है.

Advertisement

बेसमेंट में पानी भरने से उत्तर प्रदेश की श्रेया यादव (25), तेलंगाना की तान्या सोनी (25) और केरल के नेविन डेल्विन (24) की मौत हो गई. मामला rau's ias कोचिंग सेंटर से जुड़ा हुआ है.

बेसमेंट के को-ऑनर परविंदर सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह ने इस आधार पर जमानत मांगी कि वे केवल बेसमेंट के मकान मालिक हैं, जिसे कोचिंग सेंटर को किराए पर दिया गया था और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में उनकी कोई भूमिका नहीं है. सीबीआई ने आरोपियों की जमानत याचिका का विरोध किया था और तर्क दिया था कि जांच प्रारंभिक चरण में है और जब तक स्वतंत्र गवाहों की जांच नहीं हो जाती, तब तक उन चारों को राहत नहीं दी जानी चाहिए.

दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई से पूछा- 'उस दिन इतना जलभराव क्यों?'
गुरुवार को हाईकोर्ट ने सीबीआई से पूछा था कि 27 जुलाई को जब यह घटना हुई थी, उस दिन जलभराव का कारण क्या था. चार को-ऑनर की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने पूछा था, 'उस दिन क्या कारण था? दिल्ली में भारी बारिश हुई है. उस दिन इतना जलभराव क्यों? क्या यह बारिश की वजह से हुआ था या कुछ और?'

Advertisement

सीबीआई के वकील ने कहा कि गवाहों के बयान के अनुसार, घटना के समय बेसमेंट में 35 से 40 छात्र मौजूद थे और गेट टूटने के बाद कुछ ही सेकंड में पानी 'बांध टूटने' की तरह बढ़ गया.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement