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Red Fort Violence: पुलिस की चार्जशीट पर कोर्ट ने दीप सिद्धू समेत अन्य आरोपियों को जारी किया समन, पेशी का आदेश

लाल किले पर 26 जनवरी को हिंसा हुई थी. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें पुलिस की तरफ से दीप सिद्धू समेत कई और आरोपियों के नाम शामिल किए गए. पुलिस की इस चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लिया और समन जारी किया.

लाल किला हिंसा मामले में कोर्ट का आदेश (फोटो- पीटीआई) लाल किला हिंसा मामले में कोर्ट का आदेश (फोटो- पीटीआई)
aajtak.in
  • नई दिल्ली ,
  • 19 जून 2021,
  • अपडेटेड 3:52 PM IST
  • 26 जनवरी को लाल किला में हुई हिंसा केस में कोर्ट का आदेश
  • 29 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने को कहा
  • हिंसा सब सोची समझी साजिश का हिस्साः दिल्ली पुलिस

लाल किला हिंसा मामले में (Red Fort Violence Case) दिल्ली की एक अदालत ने दीप सिद्धू और अन्य के खिलाफ दर्ज एक मामले में दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया है. कोर्ट ने दीप सिद्धू और अन्य को समन जारी कर 29 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने को कहा है.

दरअसल, 26 जनवरी को लाल किले पर हिंसा हुई थी. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें दिल्ली पुलिस की तरफ से दीप सिद्धू समेत कई और आरोपियों के नाम शामिल किए गए. पुलिस की इस चार्जशीट पर कोर्ट ने आज शनिवार (19 जून) को संज्ञान लिया. 

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29 को पेश होने का आदेश

लाल किले पर हुई हिंसा के मामले में कोर्ट ने आरोपी दीप सिद्धू समेत कई आरोपियों को समन जारी कर 29 जून को अदालत की कार्रवाई में पेश होने का आदेश दिया है. कोर्ट में सभी आरोपियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी.

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गौरतलब है कि इससे पहले दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में बताया था कि लाल किले पर कब्जा करके नया किसान प्रोटेस्ट साइट बनाने की साजिश थी. चार्जशीट में दावा किया गया कि लाल किले पर हुई हिंसा सब सोची समझी साजिश का हिस्सा था. 

बता दें कि किसान प्रोटेस्ट रैली के दौरान 26 जनवरी को दिल्ली के कई इलाकों में खासकर लाल किले में जमकर हिंसा हुई थी. लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा का अपमान भी किया गया था और उसकी जगह निशान साहब तथा किसान झंडा फहराया गया था. इस मामले में कई लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था.

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