Advertisement

दिल्ली दंगे : आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और अन्य के खिलाफ दंगा और हत्या के प्रयास के आरोप तय

कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और बाकी के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं. आईपीसी की धारा 302, 307, 147, 148, और 153 A, 120 B के तहत आरोप तय किए गए हैं. एडिशनल सेशन जज पुलस्त्य प्रमाचला ने कहा, “ताहिर हुसैन के घर पर जमा हथियारबंद भीड़ का मकसद हिंदुओं को टारगेट कर मारना था.” 

कड़कड़डूमा कोर्ट ने आप के पूर्व पार्षद के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं. कड़कड़डूमा कोर्ट ने आप के पूर्व पार्षद के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं.
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 14 अक्टूबर 2022,
  • अपडेटेड 7:58 PM IST

दिल्ली दंगों के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने आप आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और बाकी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 307, 147, 148, और 153 A, 120 B के तहत आरोप तय किए हैं.

एडिशनल सेशन जज पुलस्त्य प्रमाचला ने अपने आदेश में कहा, “ताहिर हुसैन के घर पर इकट्ठा हुई हथियारबंद भीड़ का मकसद हिंदुओं को टारगेट कर मारना और उनकी संपत्ति को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना था.” 

Advertisement

इसी मकसद से ताहिर हुसैन के घर हथियारबंद भीड़ इकट्ठा हुई. पेट्रोल बम इकट्ठा किए गए. भीड़ एक-दूसरे को हिंदुओं को टारगेट करने के लिए उकसा रही थी. जाहिर है कि ऐसी सूरत में सभी आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश के तहत मुकदमा चलना चाहिए. 
 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement