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बीमार हैं रॉबर्ट वाड्रा, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज ईडी के सामने नहीं हुए पेश

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने शुक्रवार को पेश नहीं हुए. उनके वकील ने बताया कि वाड्रा बीमार हैं, लिहाजा ईडी के सामने पेश होने के लिए दूसरी तारीख दी जाए. 

रॉबर्ट वाड्रा। रॉबर्ट वाड्रा।
मुनीष पांडे
  • नई दिल्ली,
  • 31 मई 2019,
  • अपडेटेड 3:59 PM IST

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा आज प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने पेश नहीं हुए. उन्हें दोपहर 2.30 बजे ईडी दफ्तर बुलाया गया था. उनके वकील ने बताया कि वाड्रा बीमार हैं इसलिए जांच एजेंसी के सामने सवालों का जवाब देने के लिए पेश नहीं हो सकते. वाड्रा की ओर से वकीलों ने ईडी के सामने पेश होने के लिए तारीख मांगी है.

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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुवार को वाड्रा से 3 घंटे पूछताछ की गई थी.  वाड्रा के खिलाफ दर्ज ईडी का मामला लंदन के 12 ब्रायनस्टन स्क्वॉयर में 19 लाख पाउंड कीमत की संपत्ति की खरीद में हुए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से जुड़ा है. इस संपत्ति पर वाड्रा का कथित तौर पर मालिकाना हक होने का आरोप है.

इससे पहले ईडी ने वाड्रा को वे ईमेल दिखाए थे जिनमें उन्होंने हथियारों के डीलर संजय भंडारी के रिश्तेदार और सुमित चड्ढा से बात की थी. ईडी ने वाड्रा के बैंक खातों और उनके लेन-देन की जानकारी भी मांगी है. एजेंसी ने वाड्रा की भारत और विदेश में स्थित संपत्तियों के ब्योरे इकट्ठे किए हैं. हालांकि वाड्रा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए इसे राजनीतिक दुश्मनी करार दिया. गुरुवार सुबह 10.30 बजे प्रियंका गांधी रॉबर्ट वाड्रा को छोड़ने ईडी ऑफिस आई थीं, जहां उनके पति के धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत बयान दर्ज किए गए.

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हाल ही में वाड्रा ने अदालत में गुहार लगाई थी कि उनकी बड़ी आंत में एक छोटा ट्यूमर है और वह इलाज कराने के लिए लंदन जाना चाहते हैं. एजेंसी ने वाड्रा की अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग के अलावा विदेश यात्रा का भी विरोध किया था. एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को वाड्रा की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. दरअसल वाड्रा को एक अप्रैल को निर्देश दिया गया था कि वह अदालत की इजाजत के बिना देश से बाहर न जाएं.

ईडी ने पिछले ही हफ्ते वाड्रा को इस मामले में मिली अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए अदालत का रुख किया था और तब दिल्ली हाई कोर्ट ने वाड्रा को नोटिस जारी किया था. ईडी ने हाई कोर्ट में कहा था कि उन्हें वाड्रा को हिरासत में लेने की जरूरत है क्योंकि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और निचली अदालत ने उन्हें राहत देने वाले आदेश में मामले की गंभीरता पर विचार नहीं किया.

गुरुवार को ईडी दफ्तर आने से पहले वाड्रा ने एक पोस्ट भी लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा, ''भारतीय न्यायपालिका पर मुझे भरोसा है. मैंने सरकारी एजेंसियों के सभी समन/नियमों का पालन किया है और मैं आगे भी करता रहूंगा. मैंने 11 बार बयान दिए हैं और इस दौरान करीब 70 घंटे मुझसे पूछताछ की गई. मैं भविष्य में भी तब तक सहयोग करूंगा, जब तक कि मैं सभी झूठे आरोपों में पाक साफ साबित नहीं हो जाता.''

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