
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को तिहाड़ जेल के अधीक्षक से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर एक आवेदन पर जवाब मांगा, जिसमें अदालत के आदेश के बाद उनके लिए गठित मेडिकल बोर्ड के कंसल्टेशन के दौरान उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को वर्चुअली उपस्थित रहने की अनुमति देने के निर्देश देने की मांग की गई है.
जस्टिस मुकेश कुमार की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने संबंधित अधीक्षक को आवेदन का जवाब देने के लिए एक दिन का समय दिया है. सुनवाई के दौरान जब ईडी के वकील ने केजरीवाल के आवेदन का जवाब देने के लिए समय मांगा, तो अदालत ने टिप्पणी की कि अगर केजरीवाल कुछ सुविधा चाहते हैं तो इसमें ईडी की कोई भूमिका नहीं है. कोर्ट ने ये भी कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में नहीं हैं.
कोर्ट ने कहा कि आरोपी न्यायिक हिरासत में है, ईडी की हिरासत में नहीं है. अगर वे कुछ सुविधा चाहते हैं तो इसमें आपकी कोई भूमिका नहीं है. इतना ही नहीं, कोर्ट ने ये भी कहा कि आपके जवाब की आवश्यकता नहीं है.
अदालत ने कहा कि जब केजरीवाल के वकीलों ने कहा कि ईडी ये कह रही है कि मेडिकल बोर्ड अभी तक गठित नहीं किया गया है, सही नहीं है, अदालत ने भी इस पर आश्चर्य व्यक्त किया. कोर्ट ने कहा कि आपको ये भी नया पता बोर्ड गठित हुआ है या नहीं? कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 19 और 22 जून की तारीख भी तय की. जब ईडी के वकीलों ने कहा कि वे सुझाई गई तारीख पर उपलब्ध नहीं होंगे तो अदालत ने ईडी से कहा कि आरोपी (केजरीवाल) न्यायिक हिरासत में हैं, हम तारीख तय करने में उनकी सुविधा देखेंगे, आपकी नहीं.