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सागर धनखड़ हत्याकांड: पहलवान सुशील कुमार को जमानत, दिल्ली हाईकोर्ट ने दी राहत

दिल्ली हाईकोर्ट ने ओलंपिक पहलवान सुशील कुमार को सागर धनखड़ हत्याकांड में जमानत दे दी. कोर्ट ने उन्हें 50,000 रुपये के निजी मुचलके और दो जमानतदारों के साथ रिहाई का आदेश दिया. सुशील कुमार पर 2021 में सागर धनखड़ और उसके दोस्तों पर हमला करने का आरोप है.

पहलवान सुशील कुमार (AFP Photo) पहलवान सुशील कुमार (AFP Photo)
aajtak.in
  • नई दिल्ली ,
  • 04 मार्च 2025,
  • अपडेटेड 5:02 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को सागर धनखड़ हत्याकांड में जमानत दे दी. यह मामला 2021 में छत्रसाल स्टेडियम में हुए झगड़े से जुड़ा है, जिसमें पूर्व जूनियर नेशनल चैंपियन सागर धनखड़ की मौत हो गई थी.

न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने सुशील कुमार को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और दो जमानतदारों के आधार पर राहत दी. मई 2021 में सुशील कुमार और अन्य लोगों पर आरोप लगा कि उन्होंने सागर धनखड़ और उसके दोस्तों पर हमला किया था. बताया जा रहा है कि यह विवाद एक प्रॉपर्टी मामले को लेकर हुआ था.

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पहलवान सुशील कुमार को जमानत

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, सागर धनखड़ को किसी भारी वस्तु से हमला कर गंभीर चोट पहुंचाई गई थी, जिससे उन्हें मस्तिष्क संबंधी क्षति हुई और उनकी मौत हो गई थी. सुशील कुमार के वकील आरके मलिक ने कोर्ट में तर्क दिया कि वह तीन साल से अधिक समय से जेल में हैं और 200 गवाहों में से सिर्फ 31 की ही गवाही हुई है. ऐसे में मुकदमे के निपटारे में लंबा समय लग सकता है. इन सभी तथ्यों पर उच्च न्यायालय ने विचार किया और कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी.

सागर धनखड़ हत्या के मामले में जेल में बंद हैं सुशील

हालांकि अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया, लेकिन अदालत ने देरी के आधार पर सुशील कुमार को जमानत देने का फैसला सुनाया. दोनों वकीलों के बीच बहस करीब डेढ़-दो घंटे तक चली. बता दें, इससे पहले उन्हें पहले जुलाई 2023 में घुटने की सर्जरी के लिए सात दिन की अंतरिम जमानत दी गई थी.

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