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संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, कोर्ट ने 3 फरवरी तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

संजय सिंह और मनीष सिसोदिया दोनों को शराब घोटाले में न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत में पेश किया गया था. संबंधित अधिकारी ने अदालत को बताया कि सुरक्षा कारणों और गणतंत्र दिवस की तैयारियों के कारण पुलिसकर्मियों की कमी के कारण आरोपी को शारीरिक रूप से पेश नहीं किया जा सका.

मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 3 फरवरी तक बढ़ गई है मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 3 फरवरी तक बढ़ गई है
aajtak.in
  • नई दिल्ली ,
  • 20 जनवरी 2024,
  • अपडेटेड 6:47 PM IST

दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने के बाद दिल्ली शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और मनीष सिसौदिया की न्यायिक हिरासत तीन फरवरी तक बढ़ा दी है.

कोर्ट ने संजय सिंह के करीबी सहयोगी और शराब घोटाले के मामले में आरोपी सर्वेश मिश्रा की जमानत याचिका पर भी अपना आदेश सुरक्षित रख लिया. संजय सिंह और मनीष सिसोदिया दोनों को शराब घोटाले में न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत में पेश किया गया था.

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संबंधित अधिकारी ने अदालत को बताया कि सुरक्षा कारणों और गणतंत्र दिवस की तैयारियों के कारण पुलिसकर्मियों की कमी के कारण आरोपी को शारीरिक रूप से पेश नहीं किया जा सका. साथ ही विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने सर्वेश मिश्रा की जमानत याचिका पर आदेश 24 जनवरी के लिए सुरक्षित रख लिया, जिन्होंने न्यायाधीश द्वारा जारी समन के अनुपालन में अदालत में पेश होने के बाद याचिका दायर की थी.

न्यायाधीश ने उनके और संजय सिंह के खिलाफ दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद सर्वेश मिश्रा को तलब किया था. अपने आवेदन में आरोपी ने दावा किया कि उसे ईडी द्वारा जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया था, इसलिए जांच पूरी होने पर केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा पहले ही चार्जशीट दायर किए जाने के बाद उसे जेल भेजने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा. बहस के दौरान ईडी ने उनकी जमानत अर्जी का विरोध नहीं किया.

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अदालत ने सह-अभियुक्त अमित अरोड़ा की जमानत पर भी 24 जनवरी के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया है. अदालत ने 19 दिसंबर को AAP सांसद संजय सिंह और उनके सहयोगी मिश्रा के खिलाफ दायर पूरक अभियोजन शिकायत (ईडी की एक आरोप पत्र के बराबर) पर संज्ञान लिया.
 

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