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सिख दंगा: कोर्ट में CBI बोली- पुलिस ने गवाहों के बयान ठीक से दर्ज नहीं किए

इस मामले में सज्जन कुमार और दो अन्य आरोपी हैं. मामले की सुनवाई जिला न्यायाधीश पूनम ए बाम्बा की अदालत में हुई.

सज्जन कुमार (फाइल फोटो) सज्जन कुमार (फाइल फोटो)
जावेद अख़्तर/BHASHA
  • नई दिल्ली,
  • 20 फरवरी 2018,
  • अपडेटेड 11:59 PM IST

सीबीआई ने शहर की एक अदालत को मंगलवार को बताया कि 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के मामले में दिल्ली पुलिस ने गवाहों के बयान सही ढंग से दर्ज नहीं किए. इस मामले में कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार भी आरोपी हैं.

सीबीआई ने दावा किया कि जांच के दौरान उसने पाया कि पुलिस अधिकारियों ने 1985 में अभियोजन पक्ष की मुख्य गवाह शीला कौर का जो बयान दर्ज किया वह फर्जी था.

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पश्चिम दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में दंगा मामले में सुनवाई के दौरान एजेंसी ने यह कहा. इस मामले में सज्जन कुमार और दो अन्य आरोपी हैं. मामले में सुनवाई जिला न्यायाधीश पूनम ए बाम्बा की अदालत में हुई.

सीबीआई ने कहा, 'हमारी जांच में पता चला कि कुमार की मदद करने के इरादे से पुलिस ने गवाहों के बयान ठीक ढंग से दर्ज नहीं किए. पुलिस ने खुद फर्जी बयान तैयार किए, यह गवाह द्वारा दिया बयान नहीं है.' अदालत ने मामले की सुनवाई छह मार्च तक के लिए टाल दी है.

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