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सिख दंगों के आरोपी ने जज बदलने को लेकर हाई कोर्ट में दी अर्जी

इस मामले मे अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होनी है. 17 अक्टूबर को ही ये तय होगा कि सज्जन कुमार की याचिका को कोर्ट स्वीकार करके मामले की सुनवाई कर रहे जज को बदला जाएगा या फिर सज्जन की याचिका को हाई कोर्ट खारिज करेगा.

दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट
अंजलि कर्मकार/पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 03 अक्टूबर 2016,
  • अपडेटेड 11:32 PM IST

1984 के सिख दंगों के आरोपी सज्जन कुमार ने दिल्ली हाई कोर्ट मे अर्जी लगाई है कि उनका केस सुन रहे जज पी एस तेजी से केस वापस ले लिया जाए. सज्जन कुमार ने अपनी अर्जी मे कहा है कि 2010 मे हाई कोर्ट के ये जज जब कड़कड़डूमा कोर्ट मे थे, तब उन्होंने सज्जन कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. सीआरपीसी की 482 धारा के तहत लगाई गई याचिका मे कहा गया है कि ये जज इस केस मे ट्रायल कोर्ट मे पहले ही पूरे केस को सुनकर अपना मन सज्जन कुमार के खिलाफ बना चुके है, ऐसे मे हाई कोर्ट मे सुनवाई के लिए मामले को किसी और जज के पास भेज दिया जाए.

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सीबीआई ने इस मामले मे सज्जन की अर्जी पर अपना जवाब देते हुए कहा है कि ये सिर्फ मामले को और लंबा खींचने की कोशिश है. इस मामले में पहले ही 30 साल से ऊपर का वक़्त बीत चुका है और अभी तक सिख दंगे के शिकार लोग इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं. लिहाजा इस मामले को लेकर सज्जन कुमार की अर्जी को खारिज कर दिया जाना चाहिए.

इस मामले मे अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होनी है. 17 अक्टूबर को ही ये तय होगा कि सज्जन कुमार की याचिका को कोर्ट स्वीकार करके मामले की सुनवाई कर रहे जज को बदला जाएगा या फिर सज्जन की याचिका को हाई कोर्ट खारिज करेगा.

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