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स्वतंत्रता दिवस के चलते दिल्ली में सख्ती शुरू, ड्रोन और पैरा-ग्लाइ़डिंग समेत इन चीजों पर लगा प्रतिबंध

दिल्ली पुलिस ने 15 अगस्त के चलते सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी है. इसके चलते पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने निर्देश जारी किए हैं, जिसमें 22 जुलाई से 16 अगस्त तक ड्रोन समेत अन्य एरियल ऑब्जेक्ट्स पर प्रतिबंध लगा दिया है.

दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा ने निर्देश जारी किए हैं दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा ने निर्देश जारी किए हैं
अरविंद ओझा
  • नई दिल्ली,
  • 21 जुलाई 2023,
  • अपडेटेड 7:14 PM IST

दिल्ली पुलिस ने आगामी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर एक एडवाइजरी जारी की है. इसमें कहा गया है कि दिल्ली में 22 जुलाई से 16 अगस्त तक पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर्स, हैंग-ग्लाइडर, यूएवी, यूएएसएस, माइक्रोलाइट विमान, दूर से संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के संचालित विमान, ड्रोन, क्वाडकॉप्टर या विमान से पैरा-जंपिंग आदि पर प्रतिबंध रहेगा. 

दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने निर्देश देते हुए कहा कि यह बताया गया है कि कुछ आपराधिक, असामाजिक तत्व या आतंकी शख्स हवाई प्लेटफार्मों जैसे पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर्स, हैंग-ग्लाइडर, यूएवीएस, यूएएसएस, माइक्रोलाइट विमान, दूर से संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के संचालित विमान, क्वाडकॉप्टर या यहां तक कि विमान से पैरा-जंपिंग आदि के उपयोग से आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं.

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इसलिए, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 का प्रयोग करते हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह-2023 के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में ग्लाइडर, यूएवीएस, यूएएसएस, माइक्रोलाइट विमान, दूर से संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के संचालित विमान, क्वाडकॉप्टर या विमान से पैरा जंपिंग आदि पर रोक लगाई जाती है. अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसके तहत धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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