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कचरा निपटाने में लापरवाही पर दिल्ली सरकार को सु्प्रीम कोर्ट ने फटकारा

सुप्रीम कोर्ट ने कचरा निपटान को लेकर दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन से कहा कि इस मामले से जुड़ी तमाम एजेंसियों के अधिकारियों के साथ व्यवहारिक कदम उठाने पर मीटिंग बुलाये.

सु्प्रीम कोर्ट सु्प्रीम कोर्ट
संजय शर्मा/रणविजय सिंह
  • नई द‍िल्ली,
  • 12 दिसंबर 2017,
  • अपडेटेड 11:46 PM IST

ठोस कचरा निपटाने में लापरवाही बरतने और इस वजह से दिल्ली में बढ़ रहे डेंगू चिकनगुनिया के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है. याचिका में कहा गया है कि दिल्ली में सफाई ही नहीं कचरे के निपटाने में भी उदासीनता बरती जा रही है. इस मामले में किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही. जबकि लोग इसी वजह से डेंगू चिकनगुनिया जैसे खतरनाक बुखार के शिकार हो रहे हैं.

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सुप्रीम कोर्ट ने कचरा निपटान को लेकर दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन से कहा कि इस मामले से जुड़ी तमाम एजेंसियों के अधिकारियों के साथ व्यवहारिक कदम उठाने पर मीटिंग बुलाये.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर चार हफ़्तों के भीतर प्लान तैयार करें. सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद जताई कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर दिल्ली सरकार ठोस प्लान बनाएगी। कामयाबी मिलने के बाद दूसरे शहरों में भी उन्हें दोहराया जा सकेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर आप कुछ ठोस करना नहीं चाहते, जबकि ये समस्या पूरे देश में है. ऐसा भी नहीं है कि इसमें फण्ड की कमी है. क्योंकि स्वच्छता अभियान के तहत काफी फंड जमा है. ठोस कचरे के निपटारे के लिए इस फंड का इस्तेमाल किया जा सकता है.

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